बिहार आकस्मिकता निधि से 4827.41 करोड़ तक की हो सकती है निकासीसंवाददाता, पटनाराज्य के किसानों को फसल क्षति अनुदान मद में भुगतान के लिए बिहार आकस्मिकता निधि से 1750 करोड़ रुपये की निकासी की अनुमति दी गयी है. यह अनुमति शुक्रवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में मिली. राज्य सरकार के इस निर्णय से राज्य के वैसे 20 लाख किसानों को फसल क्षति का अनुदान मिलना आसान हो गया है. जल्द ही किसानों को पंचायत स्तर पर कैंप लगा कर किसानों को अनुदान देने की प्रक्रिया शुरू हो जायेगी. कैबिनेट सचिव बी प्रधान ने बताया कि एक अप्रैल से केंद्र सरकार ने कृषि इनपुट सब्सिडी मद में डेढ़ गुना की वृद्धि की है. साथ ही 33 प्रतिशत फसलों की क्षति पर ही किसानों को अनुदान मिलेगा. उन्होंने बताया कि राज्य मंे फरवरी और मार्च में ओलावृष्टि और बेमौसम की बारिश से 37 जिलों के किसानों को 1764.3588 करोड़ की फसल की क्षति हुई है. उन्होंने कहा कि आवश्यकता से 16.08 करोड़ रुपये कम है. ऐसे में राज्य सरकार ने बिहार आकस्मिकता निधि से 1750 करोड़ रुपये की अग्रिम निकासी की स्वीकृति दी है. उन्होंने बताया कि बिहार आकस्मिकता निधि 350 करोड़ रुपये तक की निकासी का ही प्रावधान था, इसलिए राज्य सरकार ने इसकी सीमा बढ़ा कर 4827.41 करोड़ रुपये कर दिया है.
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कृषि अनुदान के लिए अनुदान के लिए मिले 1750 करोड़ रुपये
बिहार आकस्मिकता निधि से 4827.41 करोड़ तक की हो सकती है निकासीसंवाददाता, पटनाराज्य के किसानों को फसल क्षति अनुदान मद में भुगतान के लिए बिहार आकस्मिकता निधि से 1750 करोड़ रुपये की निकासी की अनुमति दी गयी है. यह अनुमति शुक्रवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में मिली. राज्य सरकार के इस निर्णय से राज्य […]
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