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कानूनों का इस्तेमाल नहीं होने से बढ़ीं महिला उत्पीड़न की घटनाएं

संवाददाता, पटना एक ओर महिलाएं सशक्त हो रही हैं, वहीं, दूसरी ओर काम-काजी महिलाएं कार्यस्थलों पर यौन हिंसा की शिकार हो रही हैं. उनके लिए बनाये कानूनों का इस्तेमाल नहीं होने से महिला उत्पीड़न की घटना बढ़ गयी हैं. यह कहना है महिला जागरण केंद्र के अध्यक्ष नीलू का. वे शुक्रवार को एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट […]

संवाददाता, पटना एक ओर महिलाएं सशक्त हो रही हैं, वहीं, दूसरी ओर काम-काजी महिलाएं कार्यस्थलों पर यौन हिंसा की शिकार हो रही हैं. उनके लिए बनाये कानूनों का इस्तेमाल नहीं होने से महिला उत्पीड़न की घटना बढ़ गयी हैं. यह कहना है महिला जागरण केंद्र के अध्यक्ष नीलू का. वे शुक्रवार को एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम विषयक प्रशिक्षण कार्यशाला में बोल रही थी. कमजोर वर्ग अपराध अनुसंधान विभाग की ओर से राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशाला को संबोधित करते हुए सर्वोच्च न्यायालय की अधिवक्ता आभा सिंघल जोशी ने कहा कि कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न एक्ट 2013 व विशाखा गाइड लाइन बनाया गया है. इसके अंतर्गत सरकारी व गैर सरकारी कार्यालयों में शिकायत समित का गठन करना है. बावजूद न तो समिति गठित की गयी है और न ही इसके प्रति जागरूकता कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि कार्यालयों में निरीक्षण समिति गठित की जाये. कार्यक्रम में पटना व समस्तीपुर के 22 थाना प्रभारी, समाजसेवी समेत कई महिला काउंसेलर उपस्थित थीं.

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