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अंतिम त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव जून में, 20 तक मांगी रिक्त सीटों की रिपोर्ट

पटना: पहले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के अंतिम उपचुनाव की तैयारी शुरू हो गयी है. राज्य निर्वाचन आयोग जून में सभी रिक्त सीटों पर उपचुनाव करायेगा. इसमें मुखिया, वार्ड सदस्य, सरपंच, पंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्यों के रिक्त सीटों पर उपचुनाव होगा. आयोग ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजते हुए रिक्त पदों की […]

पटना: पहले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के अंतिम उपचुनाव की तैयारी शुरू हो गयी है. राज्य निर्वाचन आयोग जून में सभी रिक्त सीटों पर उपचुनाव करायेगा. इसमें मुखिया, वार्ड सदस्य, सरपंच, पंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्यों के रिक्त सीटों पर उपचुनाव होगा. आयोग ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजते हुए रिक्त पदों की सूची 20 अप्रैल तक भेजने का निर्देश दिया है.

आयोग ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि 31 मार्च तक जितनी सीटें रिक्त हो गयी हैं, उनकी सूची भेजी जाये. 2011 में हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद चौथी बार उपचुनाव कराने की नौबत आयी है. पहली बार उपचुनाव 2012 में कराया गया था. इसके बाद आयोग ने 2013 में 1511 पदों के लिए, 2014 में 1496 पदों के लिए, वहीं 2015 में कुल 2226 पदों के लिए उपचुनाव कराया. अगला पंचायत चुनाव वर्ष 2016 में होगा. इसको देखते हुए आयोग ने अंतिम बार पंचायत की रिक्त सीटों के लिए उपचुनाव की तैयारी शुरू की है.

जिलों से सभी छह सीटों की रिक्ती की मांग की गयी है. 20 अप्रैल तक रिक्त सीटों की रिपोर्ट मिलने के बाद आयोग द्वारा मतदाता सूची की तैयारी आरंभ कर दी जायेगी. मई में मतदाता सूची तैयार होने के बाद जून माह में मतदान की तिथि घोषित कर दी जायेगी. यह अंतिम उपचुनाव होगा, क्योंकि इसके बाद विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो जायेंगी. उधर कार्यकाल पूरा होने के छह माह पहले किसी तरह का उपचुनाव कराने का प्रावधान नहीं है.

हो सकते हैं विधान परिषद चुनाव के मतदाता
इस बार का त्रिस्तरीय पंचायत उप चुनाव इसलिए भी दिलचस्प होगा, क्योंकि विधान परिषद की स्थानीय निकाय के माध्यम से चुनी जानेवाली 24 सीटों के लिए चुनाव होनेवाला है. विधान परिषद की 24 सीटों पर निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल 16 जुलाई को समाप्त हो जायेगा. निर्वाचित पंचायत सदस्यों में सरपंच और पंच को छोड़कर शेष सभी प्रतिनिधि इन सीटों के लिए होनेवाले मतदान के मतदाता होते हैं. भारत निर्वाचन आयोग अगर नये निर्वाचित सदस्यों को मतदान की अनुमति देता है तो ऐसे सदस्य विधान परिषद सदस्यों के चुनाव में भाग ले सकेंगे.

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