आरोप को एससी-एसटी अत्याचार निवारण की धारा के तहत आने की जानकारी देते हुए विकल ने कहा है कि मामले की उच्च स्तरीय जांच कर रेल एसपी को निलंबित करते हुए उन पर कार्रवाई की जाये. उन्होंने कहा कि उक्त महिला सिपाही का निलंबन वापस लेते हुए विभागीय कार्यवाही पर रोक लगायी जाये. आयोग के अध्यक्ष विकल ने प्रधान सचिव को 15 दिनों के अंदर कार्यवाही पूरा करने का निर्देश दिया है.
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रेल एसपी पर महिला सिपाही ने लगाया अभद्रता का आरोप
पटना: पटना के रेल एसपी पीएन मिश्र पर महिला सिपाही से अभद्र व्यवहार, ईल हरकत और यौन शोषण के प्रयास का आरोप लगा है. कहा गया है कि यौन शोषण में विफल होने के बाद एसपी ने उस महिला सिपाही को निलंबित कर दिया है. संज्ञान लेते हुए राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष विद्यानंद […]
पटना: पटना के रेल एसपी पीएन मिश्र पर महिला सिपाही से अभद्र व्यवहार, ईल हरकत और यौन शोषण के प्रयास का आरोप लगा है. कहा गया है कि यौन शोषण में विफल होने के बाद एसपी ने उस महिला सिपाही को निलंबित कर दिया है. संज्ञान लेते हुए राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष विद्यानंद विकल ने गृह विभाग के प्रधान सचिव को पत्र लिख कर चार दिनों के अंदर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.
आरोप बेबुनियाद : रेल एसपी मिश्र
महिला सिपाही के आरोप को बेबुनियाद बताते हुए रेल एसपी पी एन मिश्र ने कहा कि उक्त महिला सिपाही का तबादला मुजफ्फरपुर किया गया था.उन्हें विरमित भी कर दिया गया था. इसके बावजूद वे मुजफ्फरपुर में योगदान से इनकार कर दिया. इसके बाद ही उन्हें निलंबित किया गया. इस संबंध में महिला सिपाही ने हाइकोर्ट में याचिका दायर किया. मामला गृह विभाग के प्रधान सचिव तक गया. गृह सचिव ने भी उन्हें मुजफ्फरपुर में अविलंब योगदान का निर्देश दिया.
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