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दो हेरोइन तस्करों को दस-दस साल की कैद व जुर्माना

– दो-दो लाख रुपये जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर भुगतनी पड़ेगी छह माह की अतिरिक्त सजासंवाददाता, पटना पटना एडीजे-7 दानपाल सिंह की अदालत ने हेरोइन तस्करी के मामले में लाल गोला मुर्शिदाबाद (पश्चिम बंगाल) निवासी मुहम्मद इसराफुल उर्फ टुलना व मरजम शेख को एनडीपीएस की विभिन्न धाराओं में दस-दस साल का कारावास व दो-दो […]

– दो-दो लाख रुपये जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर भुगतनी पड़ेगी छह माह की अतिरिक्त सजासंवाददाता, पटना पटना एडीजे-7 दानपाल सिंह की अदालत ने हेरोइन तस्करी के मामले में लाल गोला मुर्शिदाबाद (पश्चिम बंगाल) निवासी मुहम्मद इसराफुल उर्फ टुलना व मरजम शेख को एनडीपीएस की विभिन्न धाराओं में दस-दस साल का कारावास व दो-दो लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है. अदालत ने पिछले मंगलवार को ही इनको दोषी करार देते हुए सजा के लिए सोमवार की तिथि निश्चित की थी. जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर दोनों अभियुक्तों को छह-छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.अनन्या एक्सप्रेस से 2013 में हुए थे गिरफ्तारनार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) की टीम ने गुप्ता सूचना के आधार पर 28 अगस्त, 2013 को पटना जंकशन से अनन्या एक्सप्रेस ट्रेन में 460 ग्राम हेरोइन ले जाते हुए मरजम शेख को गिरफ्तार किया था. पूछताछ के क्रम में मरजम शेख ने बताया कि उसने मुहम्मद इसराफुल के निर्देश पर राजस्थान से हेरोइन लेकर सियालदह जा रहा था. एनसीबी की टीम ने बाद में मोहम्मद इसराफु ल को भी 24 सितंबर, 2013 को गिरफ्तार किया. उक्त मामले में अभियोजन द्वारा कुल सात गवाहों से गवाही करायी गयी. अदालत ने एनडीपीएस की धारा 21(सी) एवं 29 में दोषी पाया है. दोनों अभियुक्त गिरफ्तारी के दिन से ही जेल में बंद हैं. उक्त मामले की त्वरित सुनवाई हाइकोर्ट के निर्देश पर किया गया.

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