कोर्ट ने नियुक्ति प्रक्रिया में गड़बड़ी को मानते हुए 30 मार्च को राज्य कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष और सचिव को हाजिर होने को कहा है. आयोग एएनएम-बी ग्रेड की 4344 पदों की बहाली कर रहा है. कोर्ट ने माना कि साक्षात्कार के स्तर पर कई प्रकार की गड़बड़ियां उजागर हुई हैं.
याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया कि वंदना कुमारी को उनके अनुभव के आधार पर सात अंक दिये गये, जबकि साक्षात्कार में शून्य अंक दिया गया. दूसरी ओर कई उम्मीदवार ऐसी हैं, जिन्हें अनुभव कुछ भी नहीं था, लेकिन साक्षात्कार में उन्हें अधिक अंक मिले. कोर्ट को बताया गया कि आयोग ने फरवरी, 2015 में ही मेधा सूची तैयार कर ली है, लेकिन अब तक इसे वेबसाइट पर जारी नहीं किया गया है.