पटना: पटना हाइकोर्ट ने कहा कि यदि खुले में मांस-मछली की बिक्री हुई, तो नगर निगम पर अवमाननावाद का मुकदमा चलेगा. स्वामी राकेश की लोकहित याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश नवीन सिन्हा व विकास जैन के खंडपीठ ने सोमवार को यह आदेश दिया. कोर्ट ने यह भी कहा कि खुले में मांस-मछली की बिक्री रोकने के लिए प्रीवेंशन ऑफ क्रूएल्टी ऑफ एनिमल स्लाउटर हाउस रूल्स-2001 अधिनियम 2007 लागू है. इसके तहत खुले में मांस-मछली की बिक्री नहीं हो सकती है.
रिपोर्ट तलब : न्यायाधीश मिहिर कुमार झा के कोर्ट ने पूर्व कुलाधिपति देबानंद कुंवर के कार्यकाल में बहाल कुलपति व प्रतिकुलपतियों की फाइल सरकार व कुलाधिपति कार्यालय से बहाली से संबंधित पूरी जानकारी मांगी. साथ ही दरभंगा स्थित कामेश्वर सिंह संस्कृत विवि के प्रभारी कुलपति पर अवमाननावाद का मुकदमा चलाने का आदेश भी दिया. कोर्ट को जानकारी दी गयी थी कि सरकार जल्द ही वीर कुंवर सिंह विवि आरा, संस्कृत विवि दरभंगा व बीआरए बिहार विवि के कार्यकारी कुलपति के कामकाज की जांच के लिए तीन सदस्यीय कमेटी गठित करने की स्वीकृति दे दी है.