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सदेह उपस्थित होने पर ही निष्पादित होगा मानहानि का मुकदमा

– कोर्ट ने राबड़ी व ललन सिंह को 10 मार्च को अदालत में सशरीर उपस्थित होने का दिया आदेशन्यायालय संवाददाता,पटना राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह द्वारा राबड़ी देवी के खिलाफ दर्ज किये गये मानहानि के एक मुकदमे का निष्पादन तभी संभव होगा, जब दोनों लोग अदालत में सदेह उपस्थित रहेंगे. इस बात का निर्देश सोमवार […]

– कोर्ट ने राबड़ी व ललन सिंह को 10 मार्च को अदालत में सशरीर उपस्थित होने का दिया आदेशन्यायालय संवाददाता,पटना राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह द्वारा राबड़ी देवी के खिलाफ दर्ज किये गये मानहानि के एक मुकदमे का निष्पादन तभी संभव होगा, जब दोनों लोग अदालत में सदेह उपस्थित रहेंगे. इस बात का निर्देश सोमवार को पटना के अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी ने मामले की सुनवाई के बाद दिया. अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 10 मार्च को निश्चित करते हुए दोनों पक्ष को अदालत में सशरीर उपस्थित रहने का निर्देश दिया. विदित हो कि 2009 के लोकसभा चुनाव में गरखा (छपरा) व पटना में राबड़ी देवी द्वारा अपने चुनावी सभा में ललन सिंह के खिलाफ मानहानि कारक शब्द का प्रयोग करने पर ललन सिंह ने 13 अप्रैल, 2009 को राबड़ी देवी के खिलाफ पटना में मुकदमा दायर किया था. तत्पश्चात 12 जनवरी, 2015 को दोनों पक्षों द्वारा आपस में समझौता कर अदालत में मुकदमा खत्म करने के लिए समझौता पत्र दाखिल किया. इसी समझौता पत्र के आधार पर सोमवार को मामले की सुनवाई की गयी. उक्त परिवाद पत्र में समझौता भी अदालत में दाखिल किया गया है. समझौते के आधार पर ललन सिंह के अधिवक्ता विजय शंकर दूबे व राबड़ी देवी के अधिवक्ता सिराजुल हक ने अदालत में समझौते के आधार पर जब मामले का निष्पादन करने का अनुरोध किया, तब अदालत ने यह निर्देश दिया कि जब तक दोनों पक्ष अदालत में सशरीर उपस्थित नहीं रहेंगे, तब तक मामले का निष्पादन नहीं होगा.

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