पटना.अश्लील विज्ञापन दिखाये जाने को लेकर आरा के जगदीश सिंह की लोकहित याचिका पर हाइकोर्ट में सुनवाई हुई. याचिकाकर्ता ने अपनी शिकायत में कहा कि मीडिया, टीवी, अखबार व सोशल मीडिया पर अश्लील विज्ञापन दिया जाता. उसकी वजह से लोग परिवार के साथ उसे देख भी नहीं सकते हैं. महिलाओं व पुरुषों को आकर्षित करनेवाले अश्लील विज्ञापन होते हैं. इसके बाद भी सेंसर बोर्ड चुपचाप बैठा है. इससे सोसाइटी बरबाद हो रही है. इस पर मुख्य न्यायाधीश एल नरसिम्हा रेड्डी और न्यायमूर्ति विकास जैन की खंडपीठ यह निर्देश दिया कि जहां-जहां ऐसा विज्ञापन चले और छपे तो उसे प्रतिवादी बनाया जाये. इस मामले पर चार सप्ताह के बाद सुनवाई होगी. इस दौरान सभी को पार्टी बनाएं और नोटिस भेंजे. खुलापन का कतई यह मतलब नहीं कि अश्लील विज्ञापन जारी होगा. इस पर रोक लगेगी और कार्रवाई भी होगी.
अश्लील विज्ञापन पर लगेगी रोक
पटना.अश्लील विज्ञापन दिखाये जाने को लेकर आरा के जगदीश सिंह की लोकहित याचिका पर हाइकोर्ट में सुनवाई हुई. याचिकाकर्ता ने अपनी शिकायत में कहा कि मीडिया, टीवी, अखबार व सोशल मीडिया पर अश्लील विज्ञापन दिया जाता. उसकी वजह से लोग परिवार के साथ उसे देख भी नहीं सकते हैं. महिलाओं व पुरुषों को आकर्षित करनेवाले […]
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