पटना: शराब कारोबारी से रंगदारी मांगने के मामले में निलंबित डीआइजी आलोक कुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा चलाने के गृह विभाग के प्रस्ताव पर राज्य सरकार ने सैद्धांतिक सहमति दे दी है. विधि मंत्री नरेंद्र नारायण यादव की सहमति मिलने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समक्ष प्रस्ताव भेजा गया है.
एक-दो दिन में उनकी सहमति मिलने के बाद उनके खिलाफ दर्ज भ्रष्टाचार से संबंधित मुकदमे में पुलिस सक्षम कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल कर देगी. वहीं, गृह विभाग उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए केंद्रीय गृह मंत्रलय को अपनी अनुशंसा भेज देगा. उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी चल रही है. इधर, इस मामले में तत्कालीन डीआइजी आलोक कुमार का साथ देनेवाले सीवान के दो दारोगाओं को रविवार को निलंबित कर दिया गया.
कोर्ट में आरोपपत्र जल्द
सारण में पदस्थापन के दौरान आलोक के खिलाफ शराब कारोबारी ने 10 करोड़ रुपये रंगदारी मांगने का मुकदमा 20 जनवरी को दर्ज कराया था. इसके बाद सरकार ने उन्हें वहां से हटा कर पदस्थापन की प्रतीक्षा में योगदान करने को कहा था. 21 मार्च को उन्हें निलंबित कर उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया. जांच संचालन पदाधिकारी बीएमपी के एडीजी को बनाया गया था. सरकार ने उनके खिलाफ आरोपपत्र भी तैयार कर लिया है. अभियोजन की स्वीकृति मिलते ही उनके खिलाफ सक्षम कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया जायेगा.
संपत्ति भी हो सकती है जब्त
गृह विभाग के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, अभियोजन स्वीकृति के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री की सहमति मिलने के बाद सरकार उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई के लिए भारत सरकार से अनुशंसा करेगी. केंद्र सरकार पर निर्भर करता है कि उन्हें उनके मूल कैडर में सेवा वापस करेगी या उनके खिलाफ बरखास्तगी की कार्रवाई करेगी. राज्य सरकार उनकी चल व अचल संपत्ति को जब्त भी क र सकती है.
इधर, सारण के डीआइजी विनोद कुमार ने इस मामले के अनुसंधान में दोषी पाये जाने पर सीवान जिले के भगवानपुर के थानाध्यक्ष अरविंद कुमार और बसंतपुर थाने के सब इंस्पेक्टर मुकेश कुमार को निलंबित कर दिया. एसपी विवेक कुमार ने इसकी पुष्टि की. 16 जनवरी को उक्त दोनों पुलिस अधिकारियों से तत्कालीन डीआइजी आलोक कुमार ने मशरक के मुन्नी मोड़ पर छापेमारी करायी थी. हालांकि, लाइसेंसी शराब दुकानदार अमर सिंह ने उस समय डीजीपी से शिकायत कर आरोप लगाया था कि पुलिस ने खेत से बरामद शराब की घर से बरामदगी दिखायी है.