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लॉज व कोचिंग सेंटर के लिए भी अनिवार्य

पटना: राजधानी में अब लॉज, कोचिंग संस्थान व नर्सिग होम चलानेवालों को भी ट्रेड लाइसेंस लेना होगा. नगर निगम ने इससे संबंधित प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति से पास करा लिया है. जल्द ही इसे नगर निगम बोर्ड से पास करा कर अंतिम निर्णय के लिए सरकार से पास भेज दिया जायेगा. उसके बाद इसे […]

पटना: राजधानी में अब लॉज, कोचिंग संस्थान व नर्सिग होम चलानेवालों को भी ट्रेड लाइसेंस लेना होगा. नगर निगम ने इससे संबंधित प्रस्ताव को सशक्त स्थायी समिति से पास करा लिया है. जल्द ही इसे नगर निगम बोर्ड से पास करा कर अंतिम निर्णय के लिए सरकार से पास भेज दिया जायेगा. उसके बाद इसे सख्ती से लागू किया जायेगा.

नगर निगम के अपर नगर आयुक्त शशांक शेखर ने बताया कि किसी तरह के गैर आवासीय गतिविधि (भवन में रेंट लगाने को छोड़ कर) के लिए नगर निगम से ट्रेड लाइसेंस लेना होगा. इसके दायरे में सभी तरह के व्यापार आयेंगे. यह व्यवस्था 12-13 वर्ष पहले तक नगर निगम क्षेत्र में लागू थी, लेकिन धीरे-धीरे खत्म हो गयी. अब इसे फिर से लागू करने की योजना है.

दो हजार सालाना शुल्क
गैर आवासीय गतिविधि के लिए ट्रेड लाइसेंस लेने हेतु सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा. इसके लिए मामूली शुल्क लगेगा. लेकिन, इसके बाद हर साल इसका रिन्युअल कराना होगा. इसके लिए दो हजार रुपये वार्षिक रिन्युअल चार्ज देना होगा. यह नियम वेंडरों के लिए भी लागू होगा. सिर्फ लाइसेंसधारी वेंडर ही वेंडर जोन में शिफ्ट किये जायेंगे.

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