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नक्सल प्रभावित 15 जिलों में विकास की बाधाएं दूर

अब पांच हेक्टेयर से अधिक जमीन व 50 से ज्यादा वृक्षों की कटाई के लिए ही लेनी होगी अनुमति पटना : वन विभाग ने राज्य के नक्सल प्रभावित 15 जिलों में वन भूमि मुहैया कराने में उदारता दिखायी है. इन जिलों में वन विभाग सड़क, वाच टावर, पुलिस स्टेशन, टेलीफोन लाइन, जलापूर्ति पाइप, अंडर ग्राउंड […]

अब पांच हेक्टेयर से अधिक जमीन व 50 से ज्यादा वृक्षों की कटाई के लिए ही लेनी होगी अनुमति
पटना : वन विभाग ने राज्य के नक्सल प्रभावित 15 जिलों में वन भूमि मुहैया कराने में उदारता दिखायी है. इन जिलों में वन विभाग सड़क, वाच टावर, पुलिस स्टेशन, टेलीफोन लाइन, जलापूर्ति पाइप, अंडर ग्राउंड केबलिंग आदि के लिए पांच हेक्टेयर जमीन देगा. नक्सल और उग्रवाद प्रभावित जिलों में सड़क या अस्पताल निर्माण के लिए पांच हेक्टेयर वन भूमि लेने के लिए किसी भी विभाग को अब वन विभाग के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे.
सरकार ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए कई योजनाएं बनायी हैं. वृक्ष कटाई और वन भूमि लेने के लिए वन विभाग के सख्त नियमों के कारण विकास योजनाएं जमीन पर नहीं उतर पा रही थीं. वन विभाग की हरी झंडी न मिलने के कारण प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के बावजूद कई सड़कों का निर्माण नहीं हो पा रहा था. अब वन भूमि मुहैया कराने और वृक्षों की कटाई के लिए नियमों को शिथिल किया गया है. विकास कार्यो के दौरान 50 वृक्षों की कटाई के लिए भी अब वन विभाग से एनओसी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी. 50 से अधिक वृक्षों की कटाई करने के लिए ही स्वीकृति लेनी होगी. पांच हेक्टेयर से अधिक वन भूमि के इस्तेमाल के लिए भी वन विभाग से सहमति लेनी होगी.

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