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उर्दू व बांग्ला शिक्षक नियुक्ति पर रोक

विधि संवाददाता,पटना पटना हाइकोर्ट ने उर्दू और बांग्ला विषयों के शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी है. न्यायाधीश अजय कुमार त्रिपाठी के एकलपीठ ने 28 जनवरी तक बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से हलफनामा दायर कर जवाब देने को कहा है. कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया गया है कि 2013 में आयोजित […]

विधि संवाददाता,पटना पटना हाइकोर्ट ने उर्दू और बांग्ला विषयों के शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी है. न्यायाधीश अजय कुमार त्रिपाठी के एकलपीठ ने 28 जनवरी तक बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से हलफनामा दायर कर जवाब देने को कहा है. कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया गया है कि 2013 में आयोजित उर्दू और बांग्ला विषयों के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए विशेष टीइटी आयोजित किया गया था. इसके आधार पर जो मेरिट लिस्ट बनी, उसमें कई गड़बडि़यां पायी गयीं. टीइटी में फेल आवेदकों को भी मेरिट लिस्ट में शामिल कर लेने का आरोप लगा. 15310 आवेदकों की मेरिट लिस्ट बनी. कोर्ट ने इन आरोपों को प्रथमदृष्टया सही पाया है. इस कारण 28 जनवरी तक नियोजन प्रक्रिया पर रोक लगाने का निर्देश दिया.

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