10.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

धर्म परिवर्तन करा शादी करने के मामले में दो को पांच साल की सजा

2010 में नाबालिग लड़की को बहला कर अगवा कर लिया थाकश्मीर में धर्म परिवर्तन करा कर लिया था निकाहपीडि़ता के पिता ने दर्ज कराया था अपहरण का मामला बगहा (प. चंपारण). नाबालिग लड़की को अगवा करने के बाद धर्म परिवर्तन कर शादी करने के मामले में तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपक कुमार की […]

2010 में नाबालिग लड़की को बहला कर अगवा कर लिया थाकश्मीर में धर्म परिवर्तन करा कर लिया था निकाहपीडि़ता के पिता ने दर्ज कराया था अपहरण का मामला बगहा (प. चंपारण). नाबालिग लड़की को अगवा करने के बाद धर्म परिवर्तन कर शादी करने के मामले में तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपक कुमार की अदालत ने दो अभियुक्तों को पांच-पांच साल की सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. इसके अलावा दोनों पर दो-दो हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. इस मामले में एक अभियुक्त को संदेह के आधार पर बरी कर दिया है. प्रभारी लोक अभियोजक आरएन तिवारी ने बताया कि आरोपित रामनगर के मिस्कार टोली निवासी मो. सरफुद्दीन व मो. सबीर को पांच-पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी है. इन पर दो-दो हजार अर्थदंड भी लगाया गया है. वहीं संदेह के आधार पर उसी मुहल्ले के मो. निजामुद्दीन को बरी कर दिया गया है. उन्होंने बताया कि सात सितंबर 2010 को रामनगर थाने के मिस्कार टोली मुहल्ले की एक नाबालिग को बहला-फुसला कर आरोपितों ने अगवा कर लिया था. इस संबंध में पीडि़ता के पिता ने थाने में कांड संख्या 271/2010 दर्ज कराया था. मामले की जांच के दौरान पुलिस ने पाया कि आरोपित मोहम्मद सरफुद्दीन व मो. सबीर पीडि़ता को लेकर कश्मीर चले गये हैं.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें