16 जनवरी को विधानसभा की विभिन्न कमेटियों की बैठक है, जिसमें विधायक की हैसियत से वह भाग ले सकते हैं. लेकिन, विधानसभा सचिवालय ने अब तक अपने उस आदेश को रद्द नहीं किया है, जिसके तहत उनके समेत चार विधायकों की सदस्यता समाप्त कर दी गयी थी.
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विधायकी बहाल नहीं हुई, तो दायर करेंगे अवमाननावाद : ज्ञानू
पटना: जदयू के बागी पूर्व विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने कहा कि उनके समेत चार विधायकों की सदस्यता बहाल नहीं करने की स्थिति में 16 जनवरी के बाद पटना हाइकोर्ट में अवमाननावाद का मुकदमा दायर करेंगे. उन्होंने कहा कि विधानसभा सचिवालय हाइकोर्ट का आदेश नहीं मान रही है. 16 जनवरी को विधानसभा की विभिन्न कमेटियों […]
पटना: जदयू के बागी पूर्व विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने कहा कि उनके समेत चार विधायकों की सदस्यता बहाल नहीं करने की स्थिति में 16 जनवरी के बाद पटना हाइकोर्ट में अवमाननावाद का मुकदमा दायर करेंगे. उन्होंने कहा कि विधानसभा सचिवालय हाइकोर्ट का आदेश नहीं मान रही है.
यह पूछे जाने पर कि विधानसभा सचिवालय ने हाइकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की है, ज्ञानू ने कहा कि ऐसा करने का उन्हें अधिकार है. लेकिन, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया, उसे स्वीकारने में विधानसभा सचिवालय को दिक्कत क्यों हो रही है. ज्ञानू ने कहा कि मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को पद से हटाने और नहीं हटाने की बात करनेवाले नीतीश कुमार कौन होते हैं. वह अब सिर्फ विधान पार्षद रह गये हैं.
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