संविधान की 10 वीं अनुसूची का हवाला देते हुए सदस्यता रद्द की गयी है. उनके मामले में यह सही नहीं है. दल बदल विरोधी कानून भी उनके खिलाफ नहीं बनता है. सभी विधायकों का मामला भी ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू समेत तीन अन्य विधायकों के समान है.
BREAKING NEWS
चार बागियों ने भी दायर की याचिका
पटना: विधानसभा अध्यक्ष कोर्ट द्वारा जदयू के अन्य चार बागी विधायकों की सदस्यता रद्द किये जाने के खिलाफ पटना हाइकोर्ट में याचिका दायर की गयी. याचिका दायर करने वाले अजीत कुमार,पूनम देवी,राजू सिंह और सुरेश चंचल हैं. चारों विधायकों ने याचिका में कहा है कि स्पीकर ने अवैध तरीके से सदस्यता समाप्त कर दी है […]
पटना: विधानसभा अध्यक्ष कोर्ट द्वारा जदयू के अन्य चार बागी विधायकों की सदस्यता रद्द किये जाने के खिलाफ पटना हाइकोर्ट में याचिका दायर की गयी. याचिका दायर करने वाले अजीत कुमार,पूनम देवी,राजू सिंह और सुरेश चंचल हैं. चारों विधायकों ने याचिका में कहा है कि स्पीकर ने अवैध तरीके से सदस्यता समाप्त कर दी है जबकि विधानसभा अध्यक्ष को यह अधिकार नहीं है.
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : एसबीके कुमार मंगलम ने कहा कि शीघ्र ही मामलों की जानकारी से अदालत को अवगत करा दिया जायेगा. अब चारों विधायकों के मामले पर सुनवाई होगी.
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
Advertisement