– नगर निगम व खाद्य सुरक्षा प्राधिकार चलायेगा संयुक्त अभियान संवाददाता, पटना खुले में मांस व मछली नहीं काटा जाये, इसको लेकर नगर निगम व खाद्य सुरक्षा प्राधिकार संयुक्त रूप से जागरूकता अभियान चलायेगा. 15 दिनों तक चलने वाले जागरूकता अभियान के दौरान लाउडस्पीकर से पूरे बिहार में नियम की जानकारी दी जायेगी, जिसमें फूड लाइसेंस के दायरे में कौन आयेंगे, किसको कहां व कैसे दुकान चलाना है. मुरगा या बकरी को काटने से पहले मेडिकल टेस्ट कराना कितना जरूरी है. ऐसी सभी जानकारियां दी जायेगी. इसके लिए टीम बनायी जायेगी और 15 जनवरी के बाद अभियान चलाया जायेगा. पूरे प्रदेश में चलेगा अभियान : पूरे बिहार में अभियान को चलाने को लेकर स्वास्थ्य विभाग में एक सप्ताह के भीतर बैठक आयोजित की जायेगी. किस जिला में सबसे अधिक मांस-मछली की बिक्री है. उन इलाकों के लिए अलग से योजना बनायी जायेगी और चरणबद्ध तरीके से काम किया जायेगा. जानकारी के मुताबिक अभियान में पुलिस प्रशासन को भी जोड़ने की योजना है, ताकि अभियान को शांतिपूर्वक चलाया जा सके. कोट मांस खुले में नहीं बिके. सभी दुकानदार फूड लाइसेंस लेने के बाद ही दुकान चलाये और बिना स्वास्थ्य जांच के मुरगा व बकरी को नहीं काटा जायेगा. इसको लेकर जागरूकता अभियान 15 जनवरी के बाद चलाया जायेगा. उसके बाद कानून तोड़नेवालों पर कार्रवाई की जायेगी. राजेंद्र प्रसाद, अभिहित पदाधिकारी
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खुले में नहीं काटे मांस व मछली, चलेगा अभियान
– नगर निगम व खाद्य सुरक्षा प्राधिकार चलायेगा संयुक्त अभियान संवाददाता, पटना खुले में मांस व मछली नहीं काटा जाये, इसको लेकर नगर निगम व खाद्य सुरक्षा प्राधिकार संयुक्त रूप से जागरूकता अभियान चलायेगा. 15 दिनों तक चलने वाले जागरूकता अभियान के दौरान लाउडस्पीकर से पूरे बिहार में नियम की जानकारी दी जायेगी, जिसमें फूड […]
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