पटना : कटिहार मेडिकल कॉलेज के एमडी एए करीम को शुक्रवार को भी जमानत नहीं मिली. करीम ने जमानत के लिए निगरानी के विशेष जज चौधरी बीके राय की अदालत में आवेदन दाखिल किया था. कोर्ट ने केस के अनुसंधानकर्ता से डायरी मांगी, जिसे पेश नहीं किया गया था.
कोर्ट ने डायरी नहीं पेश करने पर अनुसंधानकर्ता को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है. अब करीम की जमानत पर 16 जुलाई को सुनवाई होगी. 15 जून को पुलिस ने आशियाना–दीघा रोड के कटिहार लेन स्थित करीम के घर छापेमारी कर करोड़ों नकद, गहने, कागजात आदि बरामद किये थे. उनके मुंशी तनवीर आलम को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था. इन पर मोटी रकम लेकर कटिहार मेडिकल कॉलेज की प्रवेश परीक्षा के प्रश्नपत्र व उत्तर पुस्तिका छात्रों को बेचने का आरोप था.
इनके खिलाफ पुलिस ने शास्त्रीनगर थाने में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जालसाजी, धोखाधड़ी, बिहार परीक्षा अधिनियम व आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी. पुलिस ने इन दोनों को निगरानी की विशेष अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेज दिया गया था. बाद में पुलिस ने करीम को रिमांड पर लेकर भी पूछताछ की थी.