पटना: नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (एनआइए) के विशेष जज अनिल कुमार सिंह की अदालत ने शुक्रवार को बोधगया बम ब्लास्ट मामले में तीन अभियुक्तों के खिलाफ आरोप गठित किया.
अभियुक्तों के खिलाफ जान से मारने की नीयत से बम विस्फोट करने, एक समुदाय से बदले की भावना, आपराधिक षड्यंत्र कर दहशत फैलाने व देशद्रोह सहित अन्य कई धाराओं में आरोप गठित किया गया है. इस तरह अब तक बोधगया बम ब्लास्ट मामले में छह अभियुक्तों के खिलाफ आरोप का गठन तय कर मामले को साक्ष्य के लिए नौ जनवरी की तारीख तय की गयी है.
शुक्रवार को जिन अभियुक्तों के खिलाफ आरोप गठित किया गया. सरगना हैदर अली उर्फ ब्लैक ब्यूटी, मुजीबुल्लाह अंसारी व तौफिक अंसारी शामिल हैं. इसके पूर्व कोर्ट ने उमर सिद्दीकी, अजहरुद्दीन कुरैशी व इम्तियाज अंसारी के खिलाफ आरोप गठित किया था.
अभियुक्तों ने जुलाई 2013 में बोधगया मुख्य मंदिर समेत कई स्थानों पर बम विस्फोट किया था. एनआइए ने अनुसंधान में पाया कि अभियुक्त तीन बजे सुबह ही बोधगया मुख्य मंदिर के पास पहुंच कर बम लगाया था, जिसमें अभियुक्त तौफिक व इम्तियाज बम को काले बैग में लाये और 80 फुट ऊंची बुद्ध मूर्ति के पास लगाया.
वहीं, हैदर ने महाबोधि मंदिर के निकट बम को प्लांट किया था. अनुसंधान में सामने आया कि हैदर उर्फ ब्लैक ब्यूटी सिमी का सक्रिय सदस्य होने के साथ अभियुक्तों को आर्थिक सहायता देता था.
रांची में तैयार किये गये थे विस्फोटक
बोधगया व पटना बम ब्लास्ट में जिन विस्फोटक पदार्थो का उपयोग किया गया था, वह शिवथी रांची में ही तैयार किये गये थे. आर्म लॉज रांची में पूरे बम विस्फोट करने की योजना बनायी गयी थी. अभियुक्तों ने बम विस्फोट के पूर्व दो-तीन बार परीक्षण भी किया था.