भोपाल : मध्यप्रदेश विधानसभा में गुरुवार को वन मंत्री डॉ गौरीशंकर शेजवार ने स्वीकार किया कि जटिल प्रक्रिया के चलते वर्ष 2013 के मुआवजा कानून के स्थान पर वर्ष 2008 के कानून के तहत ही नौरादेही अभयारण्य में मुआवजे का वितरण किया गया है. प्रश्नोत्तर काल के दौरान वन मंत्री ने विधायक हर्ष यादव के प्रश्न के उत्तर में बताया कि नौरादेही अभयारण्य क्षेत्र से विस्थापन, ग्रामीणों की सहमति तथा ग्राम सभा की सहमति के प्रस्ताव के आधार पर मध्य प्रदेश शासन वन विभाग के 30 अक्तूबर, 2008 के निर्देशानुसार प्रति परिवार 10 लाख रुपये का मुआवजा दिया गया है. उनका कहना था कि मध्य प्रदेश में इस संबंध में वर्ष 2013 में नया कानून पास किया जा चुका है और नये कनून के अनुसार मुआवजा दिया जायेगा, तो प्रभावितों को अधिक राशि प्राप्त हो सकेगी. वन मंत्री ने कहा कि नये कानून के तहत मुआवजा दिये जाने की प्रक्रिया अत्यंत जटिल है और इसके तहत शीघ्र मुआवजा दिया जाना संभव नहीं है. उन्होंने कहा कि ग्राम सभा सहित सभी की सहमति के आधार पर ही यह मुआवजा प्रदान किया गया है.
BREAKING NEWS
मप्र में वर्ष 2008 के कानून के अनुसार दिया गया मुआवजा : शेजवार
भोपाल : मध्यप्रदेश विधानसभा में गुरुवार को वन मंत्री डॉ गौरीशंकर शेजवार ने स्वीकार किया कि जटिल प्रक्रिया के चलते वर्ष 2013 के मुआवजा कानून के स्थान पर वर्ष 2008 के कानून के तहत ही नौरादेही अभयारण्य में मुआवजे का वितरण किया गया है. प्रश्नोत्तर काल के दौरान वन मंत्री ने विधायक हर्ष यादव के […]
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
Advertisement