पटना: राज्य कैबिनेट ने मंगलवार को होमगार्ड जवानों कर्तव्य भत्ते में एक सौ रुपये प्रतिदिन की बढ़ोतरी करने का फैसला किया. अब 15950 होमगार्ड जवानों को 200 की जगह 300 रुपये प्रतिदिन कर्तव्य भत्ता मिलेगा. इसके अलावा शेट्टी कमीशन की अनुशंसा पर सेवारत व सेवानिवृत्त न्यायिक सेवा के अधिकारियों को चिकित्सा खर्च का भुगतान करने का निर्णय लिया गया है. इसमें परिवार को नये सिरे से परिभाषित किया गया है.
साथ ही अतिरिक्त लोकायुक्त (अन्वेषण) नियमावली, 2013 को मंजूरी दी गयी. कैबिनेट सचिव ब्रजेश मेहरोत्र ने बताया कि होमगार्ड जवानों के कर्तव्य भत्ते में बढ़ोतरी से खजाने पर 59 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा. उन्होंने बताया कि होमगार्ड जवानों की संख्या 60 हजार से अधिक है, लेकिन कार्यरत 15950 जवान ही है, जिन्हें हर माह कर्तव्य भत्ता दिया जा रहा है.
यह उनकी पुरानी मांग थी. शेट्टी कमीशन की अनुशंसा पर न्यायिक सेवा के अधिकारियों को चिकित्सा पर होनेवाले खर्च का भुगतान किया जाता है. पूर्व में परिवार की परिभाषा पति व पत्नी को विधानमंडल के सदस्यों के समतुल्य चिकित्सीय सुविधा दी जाती थी. अब परिधि में पति-पत्नी के अलावा माता-पिता व अविवाहित बच्चे को भी शामिल किया गया है. सेवानिवृत्त पदाधिकारियों को भी इसी तरह चिकित्सा सुविधा दी जायेगी.
100 रुपये का देना होगा स्टांप
बिहार लोकायुक्त (अन्वेषण) नियमावली, 2013 के प्रारूप को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है. इसमें परिवाद का प्रपत्र, फीस का निर्धारण, शपथपत्र का विषय, परिवाद का निबंधन, अन्वेषणों के संबंध में अपनायी जानेवाली प्रक्रिया, उत्तर देने की प्रक्रिया, दंड प्रक्रिया संहिता को लागू करने, कामकाज का संचालन, सुनवाई की नोटिस समेत कई अन्य प्रक्रियाओं का निर्धारण किया गया है. कैबिनेट सचिव ने बताया कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी के खिलाफ लोकायुक्त के यहां शिकायत दर्ज कराता है तो उसे 100 रुपये का न्यायिक स्टांप शुल्क भुगतान करना होगा.