हाइकोर्ट में बीपीएससी ने माना : पीटी परीक्षा का पहला प्रश्न गलत थाहाइकोर्ट ने फिर से परीक्षा का परिणाम घोषित करने का दिया आदेशविधि संवाददाता, पटनापटना हाइकोर्ट ने बिहार लोक सेवा आयोग को सहायक अभियोजन पदाधिकारी (एपीओ) पद के लिए हुई आरंभिक परीक्षा (पीटी) का रिजल्ट फिर से घोषित करने का आदेश दिया है. बीपीएससी ने पिछले दिनों एपीओ के लिए हुए पीटी का रिजल्ट घोषित किया था, जिसमें 950 परीक्षार्थियों को सफल घोषित किया गया था. न्यायमूर्ति बीपी वर्मा के खंडपीठ ने सुमित कुमार झा द्वारा दायर याचिका की सुनवाई की. याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि बीपीएससी द्वारा आयोजित पीटी का पहला प्रश्न ही गलत था. इस प्रश्न का कोई जवाब नहीं हो सकता. बीपीएससी ने भी कोर्ट में स्वीकार किया कि पहला प्रश्न गलत था और उसका कोई जवाब नहीं हो सकता. इस पर कोर्ट ने पूरी परीक्षा को रद्द करने की जगह केवल एक प्रश्न को हटा कर पीटी का परिणाम फिर से जारी करने का आदेश बीपीएससी को दिया है. बता दें कि सहायक अभियोजन पदाधिकारी के पद के लिए बीपीएससी ने वर्ष 2011 में विज्ञापन प्रकाशित किया था.
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एपीओ पीटी का रिजल्ट फिर से जारी करेगा बीपीएससी
हाइकोर्ट में बीपीएससी ने माना : पीटी परीक्षा का पहला प्रश्न गलत थाहाइकोर्ट ने फिर से परीक्षा का परिणाम घोषित करने का दिया आदेशविधि संवाददाता, पटनापटना हाइकोर्ट ने बिहार लोक सेवा आयोग को सहायक अभियोजन पदाधिकारी (एपीओ) पद के लिए हुई आरंभिक परीक्षा (पीटी) का रिजल्ट फिर से घोषित करने का आदेश दिया है. बीपीएससी […]
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