संवाददाता,पटना गांजा बेचने के आरोप में पकड़े गये एक युवक की सीजीएम कोर्ट में पेशी के दौरान पुलिस को फजीहत झेलनी पड़ी. बरामद गांजा 140 ग्राम था जबकि कागज में 174 ग्राम दर्ज था. सीजीएम के सामने गांजा के सील पैक पर अंकित वजन और कागज में दर्शाये गये वजन में अंतर होने पर सीजीएम ने इंस्पेक्टर को फटकार लगायी. सीजीएम ने गांजा के आरोप में पकड़े गये संतोष कुमार को फटकार के बाद रिहा करने का आदेश दिया. सरिस्ताबाद का संतोष न्यू बाइपास रोड पर पान दुकान चलाता है. 20 नवंबर को गर्दनीबाग थाना का एक सिपाही उसकी दुकान पर पहुंचा और गाजा युक्त सिगरेट देने को कहा. जब उसने गांजा वाली सिगरेट नहीं होने की बात कही, तो सिपाही बहस करने लगा. इस पर संतोष ने अपनी जेब से गांजा की एक पुडि़या निकाली और कहा चलिए साथ में पी लेते हैं. गांजा नहीं मिलने से नाराज सिपाही उसे थाने ले आया. घरवालों के बहस करने पर पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया. संतोष के परिजनों का कहना है कि कोर्ट में फटकार सुनने के बाद इंस्पेक्टर उनकी पिटाई कर सकता है. वे भयभीत हैं.
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इंस्पेक्टर को सीजीएम ने लगायी फटकार,सं
संवाददाता,पटना गांजा बेचने के आरोप में पकड़े गये एक युवक की सीजीएम कोर्ट में पेशी के दौरान पुलिस को फजीहत झेलनी पड़ी. बरामद गांजा 140 ग्राम था जबकि कागज में 174 ग्राम दर्ज था. सीजीएम के सामने गांजा के सील पैक पर अंकित वजन और कागज में दर्शाये गये वजन में अंतर होने पर सीजीएम […]
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