पटना : राजधानी स्थित जेडी वीमेंस कॉलेज में छात्राओं के लिए लागू किया गया एक नये नियम को छात्राओं के भारी विरोध के कारण बदल दिया गया. मालूम हो कि जेडी वीमेन्स कॉलेज प्रबंधन ने बुर्का पहन कर छात्राओं के कक्षा में आने पर पहले 250 रुपये का जुर्माना लगाये जाने की सूचना दी. इसके बाद छात्राओं को जानकारी मिलने पर उन्होंने नियम पर आपत्ति जतायी. इसके बाद प्रेषित सूचना से बुर्का शब्द का हटा दिया गया.
.jpg?auto=format%2Ccompress)
जानकारी के मुताबिक, जेडी वीमेंस कॉलेज में छात्राओं के लिए एक नये नियम का आदेश 22 जनवरी प्राचार्या के आदेश से लागू किया गया. कॉलेज में लगे नोटिस में साफ निर्देश दिया गया है कि शनिवार को छोड़ कर सभी छात्राओं को निर्धारित ड्रेस कोड में ही कॉलेज आना है. यही नहीं कॉलेज परिसर और कक्षा में बुर्का प्रतिबंधित है. अगर छात्राएं इस नियम का पालन नहीं करेंगी, तो उन्हें 250 रुपये का जुर्माना देना होगा. इस संबंध में प्राचार्या प्रो श्यामा राय का कहना है कि यह घोषणा नये सेशन के ओरिएंटेशन के समय ही छात्राओं के सामने रखी गयी थी. छात्राओं में एकरूपता लाने के लिए नये नियम को लागू किया गया है. छात्राएं बुर्का पहन कर आएं, लेकिन कैंपस में प्रवेश करते ही बुर्का उतार कर कक्षा में प्रवेश करें. शनिवार के दिन छात्राएं अन्य ड्रेस पहन सकती हैं. लेकिन, सोमवार से शुक्रवार तक उन्हें ड्रेस कोड में आना है.
.jpg?auto=format%2Ccompress)
नोटिस जारी होने की जानकारी छात्राओं को होने के बाद वे आपत्ति जताने लगी. उनका कहना है कि बुर्के से कॉलेज प्रशासन को क्या दिक्कत हो सकती है. यह नियम तो जबरदस्ती थोपा जा रहा है. नये नियम को लेकर छात्राएं के विरोध के बाद कॉलेज की प्रिसिंपल श्यामा रॉय ने फैसले को वापस लेते हुए सूचना में से 'बुर्का' शब्द को हटा दिया. प्रिंसिपल की ओर से जारी नये आदेश में कहा गया है कि 'महाविद्यालय द्वारा निर्धारित पोशाक में ही महाविद्यालय आ सकती हैं. परिसर एवं क्लास रूम में निर्धारित पोशाक में नहीं पाये जाने की स्थिति में उन्हें 250 रुपये दंड देना होगा.'
.jpg?auto=format%2Ccompress)
वहीं, एक अन्य आदेश सूचनापट्ट पर लगा है कि 'महाविद्यालय परिसर में महाविद्यालय के पोशाक में ही प्रवेश करें, अन्यथा महाविद्यालय में प्रवेश से प्रतिबंधित किया जायेगा. मोबाइल का उपयोग महाविद्यालय परिसर में प्रतिबंधित है. इसलिए आवश्यकता अनुसार शून्य जोन-मंदिर परिसर और कॉमन रूम में ही करें. अन्यथा मोबाइल पकड़े जाने की स्थिति में 1000 रुपये दंडनीय होगा.'