पटना : सख्ती शुरू होने में पांच दिन शेष, कितने तैयार हैं आप
Updated at : 17 Sep 2019 6:18 AM (IST)
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पटना : फिर से सख्ती शुरू होने में केवल पांच दिन शेष रह गये हैं. 22 सितंबर से फिर से अभियान शुरू किया जायेगा और नये मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत किसी भी तरह के कागजात की कमी वाले वाहनों पर भारी जुर्माना किया जायेगा. ऐसे में लोग कितने तैयार हैं, इस पर उन्हें खुद […]
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पटना : फिर से सख्ती शुरू होने में केवल पांच दिन शेष रह गये हैं. 22 सितंबर से फिर से अभियान शुरू किया जायेगा और नये मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत किसी भी तरह के कागजात की कमी वाले वाहनों पर भारी जुर्माना किया जायेगा. ऐसे में लोग कितने तैयार हैं, इस पर उन्हें खुद ध्यान देना चाहिए और अगले पांच दिनों में चारों जरूरी कागजात बनवा लेना चाहिए.
रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट : वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एक अहम दस्तावेज है. दो तरह के वाहन मालिकों के पास यह अपडेट नहीें है. ऐसे लोग जिनके वाहन का 15 साल हो चुका है, उनका अरसी फेल हो चुका है क्योंकि सरकार एक बार में 15 वर्षों का ही रोड टैक्स लेती है.
ऐसे वाहन मालिकों को अगले पांच वर्षों का रोड टैक्स भर कर अपने वाहन के पंजीकरण का नवीनीकरण करवा लेना चाहिए. वैसे लोगों के वाहनों का आरसी भी अपडेट नहीं माना जायेगा, जिन्होंने किसी दूसरे राज्य में वाहन का पंजीकरण करवाया है और यहां आकर उसका दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है.
ऐसे वाहन मालिकों को प्रावधान के अनुरूप जिस राज्य में गाड़ी का पंजीकरण करवाया गया है, वहां से एनओसी लेकर यहां के दर से गाड़ी के जीवनकाल (15 वर्षों ) में बचे शेष वर्षों के लिए रजिस्ट्रेशन फीस को चुकाकर यहां अपने वाहन का दोबारा पंजीकरण करवा लेना चाहिए. जिन लोगों ने पहले से एनओसी लिया है, लेकिन यहां एक महीने के भीतर अपना पंजीकरण नहीं करवा सके हैं, उनको प्रति महीने की दर से फाइन जमा कर वाहन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा.
डीएल : डीएल दो तरह के लोगों के पास नहीं है. पहली कैटेगरी में वे लोग हैं जो अब तक अपना डीएल नहीं बनवाये हैं. उन्हें डीटीओ में जाकर आवेदन दे देना चाहिए. आवेदन देकर फीस जमा करने और फोटो खिंचाने के एक सप्ताह के भीतर उनको लर्निंग मिल जायेगा. जिन लोगों का डीएल है लेकिन समय सीमा समाप्त हो चुकी है, वैसे लोगों को आवेदन के साथ लैप्स अवधि का प्रति महीने की दर से जुर्माना चुका कर फिर से अपने डीएल का नवीनीकरण करवा लेना चाहिए.
ऑनलाइन भी करवा सकते हैं इंश्योरेंस
इश्योरेंस : इंश्योरेंस के पेपर जिनके अपडेट नहीं हैं, उनको अपने इंश्योरेंस के पेपर को अपडेट करवा लेना चाहिए. यह काम ऑनलाइन भी किया जा सकता है.
प्रदूषण सर्टिफिकेट : प्रदूषण सर्टिफिकेट सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज इसलिए बन गया है क्योंकि अन्य तीनों दस्तावेजों के नहीं होने से एक एक हजार रुपये फाइन का प्रावधान जबकि प्रदूषण सर्टिफिकेट नहीं होने पर दस हजार रुपये फाइन का प्रावधान है. महज 80 रुपये खर्च कर प्रदूषण जांच केंद्रों पर बनवाया जा सकता है.
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