11.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

पटना : बीएसएनएल का राज्य-केंद्र सरकार के विभागों पर 6.70 करोड़ का बकाया

सुबोध कुमार नंदन पटना : भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) पिछले कई वर्षों से वित्तीय संकट से गुजर रहा है. लेकिन एक ओर राज्य सरकार और केंद्र सरकार तथा अन्य सरकारी संस्थानों पर सालों से 6.70 करोड़ रुपये से अधिक का बकाया है. यह बकाया केवल पटना दूरसंचार जिला का है. अगर पूरे सूबे की […]

सुबोध कुमार नंदन
पटना : भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) पिछले कई वर्षों से वित्तीय संकट से गुजर रहा है. लेकिन एक ओर राज्य सरकार और केंद्र सरकार तथा अन्य सरकारी संस्थानों पर सालों से 6.70 करोड़ रुपये से अधिक का बकाया है. यह बकाया केवल पटना दूरसंचार जिला का है.
अगर पूरे सूबे की बात करें, तो यह बकाया अरबों में होगी. बीएसएनएल प्रबंधन के पास पर्याप्त फंड नहीं है, जिसके कारण कई कार्य बाधित हैं. हालात यहां तक पहुंच चुके हैं कि छह माह के अंदर दो बार कर्मचारियाें और अधिकारियों को वेतन तय समय पर नहीं मिल पाया है. जुलाई माह का वेतन पांच अगस्त के बाद मिला है.
विभाग बकाया राशि जमा करने को तैयार नहीं : मिली जानकारी के अनुसार पिछले तीन-चार साल से राज्य सरकार के पुलिस, राज्य सरकार और अन्य विभागों पर लगभग 58 लाख, केंद्र सरकार, एक्साइज, इनकम टैक्स पुलिस, डाक विभाग, रेलवे व अन्य पर 5.35 करोड़ तथा बैंक, कॉरपोरेट, संस्थान व अन्य पर 76 लाख रुपये का बकाया है. संबंधित विभाग बकाया राशि जमा करने को तैयार नहीं हैं.
बकाया राशि रुपये में
राज्य सरकार
अन्य 35,24,465.34
पुलिस 4,65,270.10
राज्य सरकार 36,71,932.68
कुल 76,61,668.12
केंद्र सरकार
केंद्र सरकार डिफेंस 2,31,032.54
एक्साइज 6,57,452.60
इनकम टैक्स 8,82,487.42
अन्य 17,74,887.42
पुलिस 22,324.54
डाक विभाग 4,08,089.82
रेलवे 18,32,329.62
कुल 58,09,137.18
बिजनेस
बैंक 55,71,165.78
कॉरपोरेट 2,96,46,798.50
संस्थान 2,23,796.38
अन्य 1,81,25,622.14
कुल 5,35,67,382.80
बढ़ती जा रही है बकाया राशि
मिली जानकारी के अनुसार संबंधित विभाग के अधिकारी बार-बार कोई न कोई बहाना बना कर टाल रहे हैं. इसके कारण बकाया की राशि बढ़ती ही जा रही है. विभाग के अधिकारी पुराने बिल की डिटेल्स मांगते हैं. डिटेल्स उपलब्ध कराने के बावजूद अधिकारी भुगतान करने से बच रहे हैं. बीएसएनएल से मिली जानकारी के अनुसार बकाया राशि वसूलने के लिए जल्द ही कोर्ट नोटिस जारी किया जायेगा.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें