13.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

पटना : सरकारी आवास में साज सज्जा पर लगी रोक

पटना : सरकारी आवासों में रहने वाले अधिकारी व कर्मी अपने आवास में अतिरिक्त साज-सज्जा नहीं करा पायेंगे. आवास में सेरामिक टाइल्स, उद्यानों में फैंसी एलइडी बल्ब, तालाब का निर्माण, बाथरूम में सात फुट से ऊंची वाॅल टाइल्स या महंगी लाइट, पंखा आदि नहीं लगेंगे. किसी भी तरह के अतिरिक्त काम कराने के लिए सरकार […]

पटना : सरकारी आवासों में रहने वाले अधिकारी व कर्मी अपने आवास में अतिरिक्त साज-सज्जा नहीं करा पायेंगे. आवास में सेरामिक टाइल्स, उद्यानों में फैंसी एलइडी बल्ब, तालाब का निर्माण, बाथरूम में सात फुट से ऊंची वाॅल टाइल्स या महंगी लाइट, पंखा आदि नहीं लगेंगे. किसी भी तरह के अतिरिक्त काम कराने के लिए सरकार से अनुमति लेनी होगी. भवन निर्माण विभाग निर्धारित मापदंड के अलावा अलग से कोई काम नहीं करेगा.
अधिकारियों के दबाव में अगर अभियंता अतिरिक्त काम कराते हैं, तो उसे अपनी जेब से खर्च की राशि का भुगतान करना पड़ेगा. मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद विभाग ने अतिरिक्त काम पर रोक लगाने का निर्णय लिया है.
अभियंता से होगी की राशि वसूली : सरकारी आवासों में बिना सरकार की अनुमति के मरम्मत व मेंटेनेंस कार्य कराने पर उस पर खर्च होने वाली राशि कार्यपालक अभियंता से वसूली जायेगी. विभाग ने सभी मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता व कार्यपालक अभियंता को इसको लेकर पत्र भेजा है. इसमें बिना सरकार की अनुमति के सरकारी आवासों में कोई अतिरिक्त काम नहीं करना है.
बिना अनुमति नहीं होगा काम
सरकारी आवासों में बिना अनुमति के कोई भी अतिरिक्त काम नहीं होगा. आवास में रसोईघर, भोजनकक्ष, आउट आवास, गैरेज, सर्वेंट क्वार्टर में अतिरिक्त निर्माण नहीं होगा. इसके अलावा आवासों में तालाब का निर्माण, फॉल्स सीलिंग का नया या मरम्मत, गृह विभाग या सुरक्षा एजेंसी की अनुशंसा के बिना चहारदिवारी की ऊंचाई बढ़ाने या संतरी पोस्ट का निर्माण नहीं होगा.
विभागीय सूत्र ने बताया कि इस संबंध में अभियंताओं को पत्र भेजकर अवगत कराया गया है कि विभाग के अंतर्गत सभी श्रेणी के आवासों में मरम्मत व मेंटेनेंस काम अनुसूचित दरों के अनुसार ही कराना है. किसी भी स्थिति में किसी आवास की मरम्मत में ऐसे काम नहीं करना है, जिसका समतुल्य मद अनुसूचित दर में उपलब्ध हो.
आवास में मरम्मत काम में खर्चीला तथा अनावश्यक मात्रा में सामग्री जैसे छह सौ एमएम गुना छह सौ गुना से अधिक आकार की विट्रिफाइड या सेरामिक टाइल्स, उद्यानों में फैंसी एलइडी बल्ब आदि निर्धारित दर मापदंड से अतिरिक्त रंगाई-पुताई, बाथरूम में सात फुट से ऊंची वाॅल टाइल्स या महंगी लाइट, पंखा आदि का काम नहीं होगा.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें