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होर्डिंग दे रहे हैं गंभीर हादसे को दावत

पटना : शहर में अवैध होर्डिंग्स के कारोबार पर निगम प्रशासन का कोई लगाम नहीं है. करोड़ों रुपये के इस अवैध कारोबार का नजारा हर तरफ नजर आता है. किसी भी मुख्य मार्ग से लेकर गलियों में भी लंबे चौड़े होर्डिंग से पूरा क्षेत्र पटा रहता है. इस अवैध कारोबार से एक तरफ नगर निगम […]

पटना : शहर में अवैध होर्डिंग्स के कारोबार पर निगम प्रशासन का कोई लगाम नहीं है. करोड़ों रुपये के इस अवैध कारोबार का नजारा हर तरफ नजर आता है. किसी भी मुख्य मार्ग से लेकर गलियों में भी लंबे चौड़े होर्डिंग से पूरा क्षेत्र पटा रहता है. इस अवैध कारोबार से एक तरफ नगर निगम को करोड़ों का नुकसान हो रहा है तो वहीं दूसरी ओर इन होर्डिंग बैनरों से कभी भी हादसे का खतरा बना रहता है, क्योंकि इनको लगाने में सुरक्षा मानकों का ख्याल नहीं रखा गया है. गर्मी व बारिश के दिनों में चलने वाली तेज हवा से होर्डिंग टूट कर गिर जाते हैं. कई बार बगल के मकान और सड़क पर भी टूट कर गिर जाते हैं.

बीते बुधवार को शहर में तेज हवाओं से शहर के कई जगहों पर इस तरह की घटना घटी. राजापुर पुल, बोरिंग रोड, गोलघर के पास और बेली रोड पर बड़े होर्डिंग गिरे, हालांकि वहां किसी के मौजूद नहीं होने से कोई अप्रिय घटना नहीं हुई. ऐसे होर्डिंग कभी भी जानलेवा बन सकते हैं, बावजूद निगम प्रशासन की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है.
होर्डिंग से
हुए हादसे
2016 अप्रैल माह में बेली रोड पर एक ऑटो पर बड़ी होर्डिंग गिरी थी
बीते वर्ष मई
माह में अशोक राजपथ पर भी एक होर्डिंग गिरी थी
बुधवार को तेज हवा में
बेली रोड के खाजपुरा, राजापुर, गोलघर के पास होर्डिंग गिरने की घटनाएं हुईं
प्लान बनाया जा रहा है. सबसे पहले चिह्नित अवैध होर्डिंग व बैनर को हटाने का काम किया जायेगा व कार्रवाई होगी.
– केशव रंजन, नगर आयुक्त
हर तरफ पटी हैं अवैध होर्डिंग
पटना शहर पूरी तरह अवैध होर्डिंग्स से पट गया है. बाईपास जीरो माइल से लेकर कंकड़बाग मेन रोड, बेली रोड, अशोक राजपथ व बोरिंग रोड सहित शहर के सभी मुख्य सड़कों पर सिर के ऊपर बड़े-बड़े होर्डिंग लटके नजर आते हैं, मगर इसको लगाने में मापदंडों की फिक्र किसी को नहीं होती.
15000 अवैध, कार्रवाई सिर्फ 137 पर
निगम क्षेत्र में करीब 15 हजार सरकारी व निजी भूखंड/मकान पर ऐसे विज्ञापन होर्डिंग लगे हैं जिन्हें बीते वर्ष अक्तूबर माह से अवैध रूप में चिह्नित किया गया था. इसमें निगम ने 35 सौ को नोटिस दिया, लेकिन सिर्फ 137 पर ही कार्रवाई की गयी.
नियमावली सिर्फ
कागज पर लागू
राज्य सरकार ने नवंबर 2013 में नये विज्ञापन एक्ट व नियमावली को स्वीकृत किया. नियमावली की अधिसूचना जारी होने के साथ-साथ गजट भी प्रकाशित हो गया, लेकिन आज तक निगम क्षेत्र में नयी विज्ञापन नियमावली पर अमल नहीं हुआ. नये नियमावली में किये गये प्रावधान के तहत विज्ञापन एजेंसियों को निबंधित करना है
और निबंधित एजेंसियां ही निगम क्षेत्र के चयनित स्थानों पर विज्ञापन होर्डिंग लगा सकती हैं. इसमें किस स्थान पर विज्ञापन की ऊंचाई, विज्ञापन बैनर की रंग और विज्ञापन की साइज आदि तय किया गया है. लेकिन, नये विज्ञापन नियमावली के तहत एक भी विज्ञापन एजेंसियां निबंधित नहीं हुई हैं.

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