पटना : हाईकोर्ट ने पीएमसीएच में कई साल पहले खरीदे गए वेंटिलेटर मशीनों के उपयोग नहीं होने के साथ साथ अन्य उपकरणों के संबंध में राज्य सरकार से दो सप्ताह में जवाब तलब किया है. मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और न्यायाधीश राजीव रंजन प्रसाद की खंडपीठ ने इस संबंध में दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से दो सप्ताह में जवाब मांगा है.
अदालत को याचिकाकर्ता की तरफ से बताया गया कि पीएमसीएच में लगाया गया वेंटिलेटर मशीन लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम हैं. इसका सीधा संबंध मरीजों के जान बचाये जाने से है. तीन चार साल पहले वेंटिलेटर मशीन पीएमसीएच अस्पताल में खरीदी गयी. अबतक इसका उपयोग नहीं किया गया. अदालत को बताया गया कि जब तक मशीन काम नहीं करने लगे तब तक पैसा भुगतान नहीं करने का प्रावधान नहीं है, लेकिन इसके बावजूद मशीन का पैसा भी संबंधित कंपनी को भुगतान कर दिया गया है.