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पश्चिम बंगाल की बस एक सप्ताह में छोड़े सरकार
हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा कि बस को पकड़ने से हुए नुकसान की भरपाई काैन करेगा बस की सीट के नीचे से मिली थी 40 लीटर शराब बरौनी की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बस को कर लिया था जब्त पटना : पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कहा कि शराब के साथ पकड़ी गयी […]
हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा कि बस को पकड़ने से हुए नुकसान की भरपाई काैन करेगा
बस की सीट के नीचे से मिली थी 40 लीटर शराब
बरौनी की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बस को कर लिया था जब्त
पटना : पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कहा कि शराब के साथ पकड़ी गयी नॉर्थ बंगाल स्टेट ट्रांसपोर्ट काॅरपोरेशन की बस को एक सप्ताह में छोड़ दिया जाये. अदालत ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए राज्य सरकार से पूछा कि अभी तक उस बस को क्यों नहीं छोड़ा गया.
उसके नुकसान की भरपाई कौन करेगा. मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और न्यायाधीश डॉ अनिल कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने नॉर्थ बंगाल स्टेट ट्रांसपोर्ट काॅरपोरेशन द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य के मुख्य सचिव को कहा वह चार सप्ताह में इस मामले में विस्तृत शपथ पत्र दायर कर सही बातों की जानकारी उपलब्ध करावे.
अदालत को याचिकाकर्ता द्वारा बताया गया कि नॉर्थ बंगाल स्टेट ट्रांसपोर्ट काॅरपोरेशन की एक बस बिहार के बरौनी होते हुए राज्य में जा रही थी. बिहार की सीमा में प्रवेश करते ही उस बस की जांच की गयी. जांच के दौरान बस की सीट के नीचे से 40 लीटर शराब मिला. शराब मिलने के बाद बरौनी की पुलिस द्वारा उस बस को जब्त कर लिया गया. बस वालों द्वारा यह बताया गया कि यह बस बंगाल की है और वहां बिहार होकर ही जाया जा सकता है.
इसके बावजूद बिहार पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उक्त बस को जब्त कर लिया. बिहार पुलिस की इस कार्रवाई के खिलाफ याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय में यह याचिका दायर की. इसी पर कार्रवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार को यह निर्देश दिया.
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