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शृंखला में भाग नहीं लेने वाले कर्मियों पर नहीं होगी कार्रवाई

पटना : बाल विवाह और दहेज मिटाने के लिए 21 जनवरी को बनने वाली राज्यव्यापी मानव श्रृंखला में लोग स्वेच्छा से भाग ले सकेंगे. मानव श्रृंखला का हिस्सा बनने के लिए सरकार सरकार के कर्मचारियों, स्कूली बच्चों और आम लोगों को कोई बाध्यता नहीं है. न ही मानव श्रृंखला में भाग नहीं लेने वाले स्कूली […]

पटना : बाल विवाह और दहेज मिटाने के लिए 21 जनवरी को बनने वाली राज्यव्यापी मानव श्रृंखला में लोग स्वेच्छा से भाग ले सकेंगे. मानव श्रृंखला का हिस्सा बनने के लिए सरकार सरकार के कर्मचारियों, स्कूली बच्चों और आम लोगों को कोई बाध्यता नहीं है. न ही मानव श्रृंखला में भाग नहीं लेने वाले स्कूली बच्चों व सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की जायेगी. इसको लेकर शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव आरके महाजन ने सभी जिलों के डीएम, एससपी और डीईओ को निर्देश दे दिया है.
उन्होंने साफ कहा है कि जिलों से भी मानव श्रृंखला बनाने के लिए बच्चों, सरकारी कर्मचारियों और लोगों की भागीदारी के लिए कोई बाध्यता वाले निर्देश नहीं दिये जाएं. कोई सरकारी कर्मी या व्यक्ति, छात्र-छात्रा मानव श्रृंखला में भाग नहीं लेना चाहता है तो उस पर किसी प्रकार की कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जायेगी.
इसलिए इन निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाये. अगर किसी पदाधिकारी या कर्मचारी की ओर से इस आदेश के विपरीत कोई काम किया जायेगा या आदेश निर्गत किया जायेगा तो उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जायेगी.
जिलों को फॉर्मेट में देनी होगी जानकारी : 21 जनवरी को सभी जिलों को एक फॉर्मेट के अनुसार शिक्षा विभाग को पूरी जानकारी देनी होगी. इसके लिए सभी जिलों के डीएम को शिक्षा विभाग ने निर्देश देने के साथ-साथ फॉर्मेट की प्रति भी दे दी है.
शिक्षा विभाग के सचिव आरएल चोंग्थू ने सभी जिला पदाधिकारियों को निर्देश में कहा है कि रविवार को 12 से साढ़े 12 बजे तक बनने वाली राज्यव्यापी मानव श्रृंखला के बाद दोपहर दो बजे तक पर्याप्त सूचना विभाग को उपलब्ध करानी होगी. इसके अलावा विभाग ने ई-मेल आईडी और फोन नंबर भी जारी किया गया है.

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