पटना : पटना हाईकोर्ट ने राज्य में बालू, गिट्टी व मिट्टी के खनन, बिक्री और परिवहन के लिए बनायी गयी नयी नियमावली पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है. इस नियमावली के खिलाफ दायर याचिका को विस्तृत सुनवाई के लिए स्वीकृत कर लिया गया है.
चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन एवं जस्टिस डाॅ अनिल कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने पुष्पा सिंह एवं अन्य की ओर से दायर याचिका पर सोमवार को सुनवाई की. राज्य सरकार ने राज्य में अवैध खनन पर रोक लगाने के उद्देश्य से वर्ष 2017 में नयी नियमावली बनायी है. इसे चुनौती देते हुए पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी है. याचिका में कहा गया है कि सरकार ने नियमावली जल्दबाजी में बनायी है. इसमें बहुत खामियां हैं.