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सरकारी जमीन का उपयोग करने पर लाइसेंस होगा रद्द

पटना : बालू-गिट्टी के खुदरा व्यापारियों को कारोबार के लिए सरकारी जमीन और सड़क का उपयोग करने पर सरकार ने सख्ती दिखाई है. खान एवं भूतत्व विभाग ने इस संबंध में स्पष्ट आदेश जारी किया है. विभाग का कहना है कि ऐसे कारोबारी किसी भी तरह से अपने व्यापार के दौरान बालू-गिट्टी रखने या ट्रक […]

पटना : बालू-गिट्टी के खुदरा व्यापारियों को कारोबार के लिए सरकारी जमीन और सड़क का उपयोग करने पर सरकार ने सख्ती दिखाई है. खान एवं भूतत्व विभाग ने इस संबंध में स्पष्ट आदेश जारी किया है.
विभाग का कहना है कि ऐसे कारोबारी किसी भी तरह से अपने व्यापार के दौरान बालू-गिट्टी रखने या ट्रक खड़ी करने के लिए सरकारी जमीन और सड़क का उपयोग नहीं करें. यदि निरीक्षण के दौरान ऐसा पाया गया तो कारोबारी का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है. विभाग ने कहा है कि घाट से ग्राहक तक बालू-गिट्टी पहुंचाने का काम खुदरा व्यापारी को ही करना होगा. विभाग के सूत्रों की मानें तो खुदरा कारोबारियों के लिए बने नियम में स्पष्ट उल्लेख किया गया था कि व्यापार के लिए उन्हें जमीन की व्यवस्था करनी होगी. यह जमीन उनकी निजी या किराये पर ली गयी भी हो सकती है

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