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वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर होता रहा कब्जा, देखता रहा प्रशासन
2013 में शिकायत, अब तक नहीं हुई कार्रवाई दानापुर और फुलवारीशरीफ में वक्फ इस्टेट नं 1488 के कब्जे का मामला पटना : दानापुर और फुलवारीशरीफ में वक्फ इस्टेट नं 1488 की करोड़ों की जमीन 2007 से अवैध कब्जाधारियों के कब्जे में है और इस पर प्रशासन ने कोई पहल नहीं की. यह जमीन दानापुर के […]
2013 में शिकायत, अब तक नहीं हुई कार्रवाई दानापुर और फुलवारीशरीफ में वक्फ इस्टेट नं 1488 के कब्जे का मामला
पटना : दानापुर और फुलवारीशरीफ में वक्फ इस्टेट नं 1488 की करोड़ों की जमीन 2007 से अवैध कब्जाधारियों के कब्जे में है और इस पर प्रशासन ने कोई पहल नहीं की. यह जमीन दानापुर के भुसौला में है और फुलवारीशरीफ में बाजार के पास स्थित है. जिला औकाफ कमेटी ने तो स्थानीय पटना जिला प्रशासन को कई बार इस अतिक्रमण को हटाने के लिए पत्र लिखा लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है. अब मामला अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री खुर्शीद उर्फ फिरोज अहमद के पास पहुंच गया है. उन्होंने इस विषय पर काफी गंभीर होते हुए डीएम को कड़ी भाषा में पत्र लिखा है.
उन्होंने बताया कि इस मामले में पटना हाईकोर्ट द्वारा सीडब्लूजेसी में 1531-2012 में 22 अगस्त, 2012 के दिये गये आदेश का पालन भी नहीं किया गया. उच्चतम न्यायालय ने एसएलपी सीसी 19423-2013 में प्राप्त निर्णय का भी पालन किया गया. यही नहीं बिहार वक्फ न्यायाधिकरण ने 2008 और 2009 में जो आदेश दिया, उसे भी दरकिनार किया गया. यह बहुत गंभीर बात है. मंत्री ने बताया कि इसे जल्द से जल्द हटाने के लिए कहा गया है नहीं तो अवमानना का मामला बनेगा, जो सरकार को किसी भी स्थिति में गवारा नहीं है. एक महीने के अंदर इस कब्जे को हटाने के लिए कहा गया है.
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