ग्रामीण विकास विभाग ने राज्य में इस कार्य के लिए 20, 21 एवं 22 नवंबर को ग्राम सभाओं के आयोजन करने का निर्देश दिया है. प्रतिदिन एक प्रखंड के एक-तिहाई ग्राम पंचायतों में ग्रामसभा का आयोजन किया जायेगा. ग्रामसभा में पंचायत रोजगार सेवक और पंचायत सचिव की उपस्थिति अनिवार्य की गयी है. ग्राम सभा योजनाओं की प्राथमिकता निर्धारित करेगी.
ग्राम सभा में अगर नयी योजना संज्ञान में लायी जाती है तो इसको भी शामिल किया जायेगा. सभा में जिला परिषद सदस्य या पंचायत समिति के सदस्य सुविधा अनुसार वार्ड सभा और ग्रामसभा की बैठक में शामिल हो सकते हैं. सचिव ने बताया कि ग्रामसभा की बैठक पंचायत मुख्यालय के पंचायत भवन या पंचायत सरकार भवन में की जायेगी. पंचायत मुख्यालय से अलग स्थान पर ग्रामसभा की सूचना मिलने पर मुखिया और पंचायत सचिव को दोषी माना जायेगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी. ग्रामसभा की वीडियोग्राफी करायी जायेगी. ग्राम पंचायत द्वारा किये जाने वाले सभी कार्यों का निर्धारण किया जायेगा.