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मनरेगा श्रम बजट को ले नवंबर में तीन दिन होगी ग्रामसभा

पटना: ग्रामीण क्षेत्र में पलायन रोकने और अकुशल मजदूरों को 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय वर्ष 2018-19 की तैयारी आरंभ हो गयी है. इसकी तैयारी में ग्रामीण क्षेत्रों की जनता को भी भागीदार बनाया जा रहा है. आगामी वित्तीय वर्ष के श्रम बजट तैयार करने और वार्षिक कार्ययोजना के अनुमोदन के […]

पटना: ग्रामीण क्षेत्र में पलायन रोकने और अकुशल मजदूरों को 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय वर्ष 2018-19 की तैयारी आरंभ हो गयी है. इसकी तैयारी में ग्रामीण क्षेत्रों की जनता को भी भागीदार बनाया जा रहा है. आगामी वित्तीय वर्ष के श्रम बजट तैयार करने और वार्षिक कार्ययोजना के अनुमोदन के लिए तीन दिनों तक ग्रामसभाओं का आयोजन किया जायेगा.

ग्रामीण विकास विभाग ने राज्य में इस कार्य के लिए 20, 21 एवं 22 नवंबर को ग्राम सभाओं के आयोजन करने का निर्देश दिया है. प्रतिदिन एक प्रखंड के एक-तिहाई ग्राम पंचायतों में ग्रामसभा का आयोजन किया जायेगा. ग्रामसभा में पंचायत रोजगार सेवक और पंचायत सचिव की उपस्थिति अनिवार्य की गयी है. ग्राम सभा योजनाओं की प्राथमिकता निर्धारित करेगी.

ग्रामीण विकास विभाग के सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने सभी जिलों के साथ सभी उप विकास आयुक्तों को निर्देश दिया है कि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार श्रम बजट की तैयारी करें. इसमें सांसद, विधायक, विधान परिषद के सदस्य, जिला परिषद, पंचायत समितियों या लाइन विभागों द्वारा प्राप्त प्रस्तावों पर भी तीन दिनों की ग्रामसभा में विचार किया जायेगा. इस तरह के प्रस्ताव को पंचायत सचिव या पंचायत रोजगार सेवक द्वारा ग्रामसभा के सामने रखा जायेगा. साथ ही सभी को इसको पढ़कर सुनाया जायेगा. ग्रामसभा में उपस्थित सदस्यों द्वारा हर योजना की प्राथमिकता सूची पर राय ली जायेगी.

ग्राम सभा में अगर नयी योजना संज्ञान में लायी जाती है तो इसको भी शामिल किया जायेगा. सभा में जिला परिषद सदस्य या पंचायत समिति के सदस्य सुविधा अनुसार वार्ड सभा और ग्रामसभा की बैठक में शामिल हो सकते हैं. सचिव ने बताया कि ग्रामसभा की बैठक पंचायत मुख्यालय के पंचायत भवन या पंचायत सरकार भवन में की जायेगी. पंचायत मुख्यालय से अलग स्थान पर ग्रामसभा की सूचना मिलने पर मुखिया और पंचायत सचिव को दोषी माना जायेगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी. ग्रामसभा की वीडियोग्राफी करायी जायेगी. ग्राम पंचायत द्वारा किये जाने वाले सभी कार्यों का निर्धारण किया जायेगा.

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