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BIHAR : गुरुग्राम रेयान इंटरनेशनल स्कूल कांड के बाद डीएम कल लेंगे निजी स्कूलों की क्लास

पटना : गुरुग्राम के रेयान इंटरनेशनल स्कूल में छात्र प्रद्युम्न ठाकुर की हत्या की घटना और मृतक के पिता की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट के रुख ने जिला प्रशासन के कान खड़े कर दिये हैं. जिला प्रशासन ने 14 सितंबर को एक बैठक बुलायी है, जिसमें सीबीएसई व आईसीएसई के रीजनल ऑफिसर समेत सभी प्राइवेट […]

पटना : गुरुग्राम के रेयान इंटरनेशनल स्कूल में छात्र प्रद्युम्न ठाकुर की हत्या की घटना और मृतक के पिता की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट के रुख ने जिला प्रशासन के कान खड़े कर दिये हैं. जिला प्रशासन ने 14 सितंबर को एक बैठक बुलायी है, जिसमें सीबीएसई व आईसीएसई के रीजनल ऑफिसर समेत सभी प्राइवेट स्कूलों के प्रमुख शामिल होंगे.
इससे पूर्व जिला प्रशासन की ओर से स्कूलों को एक प्रपत्र (फाॅर्म) भेजा गया है, जिसमें उल्लेखित सुरक्षा संबंधी सवालों का हां या ना में जवाब देना है. भरे हुए फॉर्म के साथ ही स्कूल प्रमुखों को बैठक में उपस्थित होना है.
डीएम ने बताया कि बैठक में निजी स्कूलों में छात्र-छात्राओं की सुरक्षा का बेहतर वातावरण तैयार करने, अभिभावक व स्कूल प्रबंधन के बीच बेहतर संवाद स्थापित करने तथा स्कूलों के शैक्षणिक माहौल में सुधार आदि मुद्दों पर गहन समीक्षा की जायेगी. बच्चों की सुरक्षा पर स्कूलों से जानकारी ली जायेगी. उन्होंने कहा कि बैठक के बाद एसडीओ व डीएसपी की टीम बना कर स्कूलों में उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं की जांच करायी जायेगी.
स्कूल की मनमानी की सूचना डीएम को दें
बच्चों के साथ किसी भी तरह की घटना होने पर जिला प्रशासन को जानकारी दी जा सकती है. इसके लिए अभिभावकों से जिला प्रशासन ने अपील की है. कहा गया है कि वे किसी भी तरह की घटना को नजरअंदाज न करें और इ-मेल आइडी dm-patna.bih@nic.in पर सूचना दें. निजी स्कूलों के संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी, सीबीएसई या बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में लिखित शिकायत की जा सकती है.
स्कूल ढूंढ़ रहे जवाब, हड़कंप
प्रशासन के इस कदम से प्राइवेट स्कूलों में हड़कंप की स्थिति है. गाइडलाइन और निर्देशों के अनुसार स्कूली बसों में सुरक्षा के समुचित इंतजाम के सवाल पर अब स्कूल जवाब ढूंढ़ रहे हैं. स्कूलों को चालकों के लिये जागरूकता कार्यक्रम चलाने, उनका व्यक्तिगत ब्योरा आदि सौंपने का निर्देश दिया गया था.
फरवरी में दिया गया था दिशा निर्देश
स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट पूर्व में ही आदेश दे चुका है. इसके आलोक में पिछले फरवरी माह में ही जिला प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम करने का निर्देश दिया था. साथ ही सीबीएसई व अन्य शिक्षा बोर्ड ने भी संबद्धता प्राप्त स्कूलों के लिए गाइडलाइन जारी किये थे.
चालकों के लिए जागरूकता कार्यक्रम नहीं
प्रशासनिक निर्देश व बोर्ड की गाइडलाइन के तहत स्कूली वाहन चालकों व कर्मियों के लिए समय-समय पर जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाना था. बावजूद स्कूलों की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाता है.
इस संबंध में पूछने पर लोयला हाईस्कूल के प्राचार्य ब्रदर एसके डॉन ने ‘प्रभात खबर’ को बताया कि चालकों के लिए जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन नहीं किया जाता है. स्कूली बस को छोड़ अधिकांश ऑटो व वैन चालकों की व्यक्तिगत सूचना भी स्कूल के पास उपलब्ध नहीं है. बैठक में निर्देशों व गाइडलाइन के अनुपालन पर चर्चा होगी.

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