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रेरा की वेबसाइट लांच : एक क्लिक पर बिल्डर व प्रोजेक्ट की जानकारी
बिल्डरों ने डिप्टी सीएम को संशोधन का दिया सुझाव, मिली सहमति नगर विकास व आवास विभाग के मंत्री सुरेश शर्मा की मौजूदगी में डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने लांच की वेबसाइट पटना : नगर विकास व आवास विभाग की ओर आयोजित कार्यक्रम में मंगलवार को रियल इस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट (रेरा) की वेबसाइट को लांच […]
बिल्डरों ने डिप्टी सीएम को संशोधन का दिया सुझाव, मिली सहमति
नगर विकास व आवास विभाग के मंत्री सुरेश शर्मा की मौजूदगी में डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने लांच की वेबसाइट
पटना : नगर विकास व आवास विभाग की ओर आयोजित कार्यक्रम में मंगलवार को रियल इस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट (रेरा) की वेबसाइट को लांच किया गया. वेबसाइट की शुरुआत सूबे के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने की.
इस दौरान नगर विकास व आवास विभाग के मंत्री सुरेश शर्मा, विभाग के प्रधान सचिव चैतन्य प्रसाद, नगर आयुक्त अभिषेक सिंह, मेयर सीता साहू, बुडको के एमडी अमरेंद्र प्रसाद सिंह, बिल्डर एसोसिएशन के अध्यक्ष भावेश कुमार सहित एसबीआइ व होमगार्ड डीजी सहित राज्य भर से आये बिल्डर मौजूद थे.
डिप्टी सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री का सपना है कि 2022 तक सबके लिए आवास उपलब्ध हो जाये. इसमें बगैर रियल इस्टेट में विकास किये सभी को आवास देने का सपना पूरा नहीं हो सकता. उन्होंने कहा कि पुरानी व्यवस्था को छोड़ने में सभी को परेशानी होती है, लेकिन एक सही विकास के लिए समय के साथ बदलाव जरूरी है.
आजादी के बाद पहली बार रियल इस्टेट में रेरा के गठन के बाद एक रिफाॅर्म लाने का प्रयास किया गया है. जो आम आदमी के हित के साथ बिल्डर के लिए भी उपयोगी है. रेरा को लेकर लोगों ने जो सुझाव दिये हैं. इसको लेकर भी काम किया जायेगा. जहां तक हो सके सरकार बिल्डिंग बायलाॅज में भी संशोधन करेगी. राज्य सरकार इस बार आइटी और रियल स्टेट को प्राथमिकता में रख कर काम करेगी. विभाग के मंत्री ने भी स्मार्ट सिटी से लेकर बिहार के विकास में रियल इस्टेट पर अपनी बातें कहीं.
ट्रिब्यूनल का होगा गठन
डिप्टी सीएम ने कहा कि आनेवाले दिनों में जल्द ही एक समिति का गठन किया जायेगा. समिति में बिल्डर से लेकर सरकार के लोग भी रहेंगे. समिति रेरा में आनेवाली परेशानियों का अध्ययन कर एक बेहतर संशोधन का प्रस्ताव रखेगी. इसके अलावा समिति के साथ नियमित बैठक कर रियल इस्टेट में होने वाली परेशानियों को भी दूर किया जायेगा. इसके अलावा रेरा के तहत जो नियम बनाये गये हैं, उनका उल्लंघन नहीं हो, इसके लिए एक ट्रिब्यूनल का भी गठन किया जायेगा. इसमें जज से लेकर अन्य लोग रहेंगे.
बिल्डरों ने दिया सुझाव, जांच के लिए बने समिति
कार्यक्रम में एक ओपन सेशन का भी आयोजन किया गया था. इसमें राज्य भर के आये बिल्डरों ने अपने स्तर से कई सुझाव दिये. बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के बिहार चैप्टर के अध्यक्ष भावेश कुमार ने रेरा का स्वागत करते हुए कुछ सुझाव भी दिये. उन्होंने कहा कि रेरा में ऐसे प्रोजेक्ट जो पहले से चल रहे हैं और लगभग उनका काम 80 फीसदी पूरा हो चुका है.
उनको रेरा से अलग रखा जाये. इसके अलावा राज्य भर के अलग-अलग नगर निकायों में बिल्डरों के निबंधन के बदले राज्य स्तर पर एक पोर्टल रेरा पर ही केवल निबंधन किया जाये. इसके साथ ही प्रोजेक्ट में देरी होने पर अगर बिल्डर की गलती नहीं है, तो इसे रेरा की वेबसाइट पर देरी का कारण अपलोड करने का ऑप्शन हो, जुर्माना नहीं लगाया जाये. इसके अलावा फ्लैट कैंसिल होने पर पैसा लौटाने का मामला बिल्डर और ग्राहक के बीच ही हो, रेरा इससे अलग रहे. एक समिति का गठन हो, जो नियमित प्रोजेक्ट की जांच करे.
वेबसाइट पर कर सकते हैं प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन
वेबसाइट लांच होने पर किसी भी प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया गया है. बिल्डर अपना प्रोजेक्ट
http://nagarseva.bihar.gov.in/rerabihar पर निबंधित कर सकते हैं. इस वेबसाइट को नगर विकास व आवास की वेबसाइट पर भी लिंक कर दिया जा रहा है. प्रोजेक्ट के निबंधन के साथ प्रोजेक्ट से जुड़े बिल्डर को भी अपने बारे में सारी डिटेल देनी होगी. इसमें पहले से और कहां प्रोजेक्ट चला रहे हैं.
किस मामले में निगरानीवाद चल रहा है. इन सारी बातों को अपने बायोडाटा के साथ देना होगा. एक माह के बाद रेरा से निबंधन प्रमाण पत्र जारी होने लगेगा.
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