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सरकार दो सप्ताह में बताये राज्य में नलकूपों की अद्यतन स्थिति : हाइकोर्ट
पटना : हाइकोर्ट ने राज्य में बंद पड़े नलकूपों को चालू कराने को लेकर सरकार द्वारा की गयी कार्रवाई की जानकारी दो सप्ताह में मांगी है. मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन एवं न्यायाधीश डाॅ अनिल कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने विकास चंद्र उर्फ गुड्डू बाबा की ओर से दायर लोकहित याचिका की सुनवाई करते हुए यह […]
पटना : हाइकोर्ट ने राज्य में बंद पड़े नलकूपों को चालू कराने को लेकर सरकार द्वारा की गयी कार्रवाई की जानकारी दो सप्ताह में मांगी है. मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन एवं न्यायाधीश डाॅ अनिल कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने विकास चंद्र उर्फ गुड्डू बाबा की ओर से दायर लोकहित याचिका की सुनवाई करते हुए यह निर्देश याचिकाकर्ता को दिया. याचिकाकर्ता द्वारा अदालत को बताया गया था कि सूबे में करीब 10 हजार 242 नलकूप हैं, जिनमें करीब 3740 नलकूप ही कार्यरत हैं.
इसके कारण किसानों को खेती का कार्य करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. अदालत को यह भी बताया गया था कि वर्ष 2016 में ही पटना उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा खराब पड़े नलकूपों को चालू करने और की गयी कार्रवाइयों का ब्योरा अदालत में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था. बावजूद अभी तक खराब पड़े नलकूपों को ठीक कराने की दिशा में सरकार द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गयी है. इस पर कोर्ट ने राज्य सरकार को की गयी कार्रवाइयों का ब्योरा अदालत में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया.
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