पटना: सूबे में तंबाकूयुक्त गुटखा व पान मसाला के उत्पादन, भंडारण व बिक्री पर एक साल के लिए प्रतिबंध और बढ़ा दिया गया है. खाद्य सुरक्षा आयुक्त सह स्वास्थ्य सचिव संजय कुमार ने जन स्वास्थ्य को होनेवाले दुष्प्रभाव को देखते हुए इस पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी कर दिया है. 29 मई, 2012 को सूबे में गुटखा व पान मसाला के उत्पादन, भंडारण व बेचने पर रोक लगा दी गयी थी. इसे दूसरे वर्ष भी जारी रखने का आदेश दिया गया है. यह आदेश सभी जिलाधिकारियों, आरक्षी अधीक्षकों सहित सभी सिविल सर्जनों के साथ संबंधित पदाधिकारियों को भेज दिया गया है.
कैंसर अवेयरनेस सोसाइटी के अध्यक्ष टीपी सिन्हा ने सरकार द्वारा जनहित में उठाये गये कार्यो के लिए बधाई दी है. राज्य में तंबाकू युक्त पदार्थो पर दूसरे वर्ष रोक लगायी गयी है. राज्य में गुटखा व पान मसाला खाद्य उत्पादों के तहत आता है. इस पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा लगती है. गुटखा व पान मसाला में तंबाकू और नारकोटिक मिला कर कंपनियां उसकी बिक्री करती है. ऐसे पदार्थ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते ही हैं साथ ही उनसे कैंसर होने का खतरा बना रहता है.
खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने सूबे में तंबाकू युक्त गुटखा व पान मसाला पर लगाये गये प्रतिबंध को एक साल के लिए और बढ़ा दिया है. इसके अनुसार 29 मई, 2014 तक सूबे में किसी तरह का तंबाकू युक्त गुटखा व पान मसाला नहीं बिकेगा.