नवादा : नगर निकाय चुनाव में प्रत्याशी व समर्थकों द्वारा तथ्यों को छिपाने के आरोप में राज्य निर्वाचन आयुक्त वार्ड संख्या छह के वर्तमान वार्ड पार्षद को दोषी पाकर इस सीट को रद्द कर रिक्त घोषित कर दिया.
उच्च न्यायालय के अधिवक्ता गोपाल बोहरा ने बताया कि राज्य चुनाव आयोग ने सुनवाई के दौरान वार्ड छह के चुनाव को अवैध करार दिया. उन्होंने बताया कि राज्य चुनाव आयुक्त एनसी सिसोही ने गुरुवार को शाम पांच बजे के करीब यह फैसला सुनाया.
जानकारी अनुसार, नगर निकाय चुनाव 17 मई 2012 में हुआ था, जिसमें वार्ड नंबर छह से पूर्व वार्ड पार्षद सुनीता देवी व निवर्तमान पार्षद रीता देवी चुनाव लड़ रही थीं. चुनाव परिणाम के बाद रीता देवी वार्ड पार्षद के खिलाफ आवेदन राज्य निर्वाचन आयोग को भेजा था. जिस पर जांच के बाद डीएम द्वारा भेजे गये रिपोर्ट के अनुसार परिवाद 26/2013 दर्ज किया गया था.
परिवादी की ओर से मुक दमा लड़ने का काम उच्च न्यायालय के अधिवक्ता गोपाल बोहरा कर रहे थे. इस फैसले को लेकर पूर्व वार्ड पार्षद सुनीता देवी के समर्थकों में खुशी की लहर है.