विधानसभा सत्र में भाग लेने के लिए दायर की थी याचिका
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विधायक राजबल्लभ को नहीं मिली जमानत
विधानसभा सत्र में भाग लेने के लिए दायर की थी याचिका फरवरी 2016 में नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोप में हैं जेल में नवादा : नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में पिछले 21 माह से जेल में बंद नवादा विधानसभा के राजद विधायक राजबल्लभ यादव को हाइकोर्ट ने जमानत के नाम पर फिर […]
फरवरी 2016 में नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोप में हैं जेल में
नवादा : नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में पिछले 21 माह से जेल में बंद नवादा विधानसभा के राजद विधायक राजबल्लभ यादव को हाइकोर्ट ने जमानत के नाम पर फिर एक झटका दे दिया है. बिहार विधानसभा सत्र 27 नवंबर से शुरू होनेवाला है.सत्र में भाग लेने के लिए नवादा विधायक राजबल्लभ यादव के वकील ने हाइकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी, परंतु हाइकोर्ट ने यह कह कर जमानत याचिका खारिज कर दी कि उक्त विधायक के जमानत पर रिहा होने से केस प्रभावित हो सकता है. हालांकि विधायक के वकील द्वारा नियमित जमानत की भी याचिका पूर्व में दाखिल की जा चुकी थी. परंतु हाइकोर्ट ने सभी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है. सूत्रों से मिली जानकारी पर कहा गया है कि एक मात्र विकल्प विधानसभा सत्र बचा था,
जिसमें भाग लेने के नाम पर जमानत मांगी गयी थी. गौरतलब हो कि नवादा विधायक राजबल्लभ यादव पर बिहारशरीफ की एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का आरोप है और इसी आरोप में फरवरी 2016 से वह जेल में बंद है. नाबालिग लड़की से दुष्कर्म मामले में बिहार शरीफ के महिला थाना में कांड संख्या- 15/16 के तहत उक्त विधायक को पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेजने का काम किया था. हालांकि उनके पिता स्व जेहल यादव के निधन पर कुछ दिनों के लिए पुलिस अभिरक्षा में कोर्ट ने जमानत दी थी, उसके बाद से वह बाहर नहीं निकले हैं. नवादा विधान सभा की जनता का दुर्भाग्य है कि उनके द्वारा चुने गये विधायक से जो विकास की उम्मीदें टिकी थी उस पर पानी फिर गया है. अब नवादा विधानसभा की जनता विधायक विहीन अनाथ की तरह रह गयी है. इससे यहां के विकास कार्य प्रभावित हो रहा है.
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