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रेपकांड में 14 वें गवाह एसआइ आलोक का परीक्षण समाप्त

बिहारशरीफ : जिला न्यायालय के पाक्सो स्पेशल एडीजे प्रथम शशि भूषण प्रसाद सिंह के कोर्ट में नाबालिग छात्रा दुष्कर्म कांड में चल रहे 14 वे गवाह एसआइ सह जिला आसूचना पदाधिकारी आलोक कुमार का परीक्षण चार दिनों में समाप्त हुआ. पहले दिन अभियोजन पक्ष से अधिवक्ता जितेंद्र कुमार, स्पेशल पीपी सोमेश्वर दयाल व कैसर इमाम […]

बिहारशरीफ : जिला न्यायालय के पाक्सो स्पेशल एडीजे प्रथम शशि भूषण प्रसाद सिंह के कोर्ट में नाबालिग छात्रा दुष्कर्म कांड में चल रहे 14 वे गवाह एसआइ सह जिला आसूचना पदाधिकारी आलोक कुमार का परीक्षण चार दिनों में समाप्त हुआ. पहले दिन अभियोजन पक्ष से अधिवक्ता जितेंद्र कुमार, स्पेशल पीपी सोमेश्वर दयाल व कैसर इमाम ने परीक्षण किया था, जिसके दौरान साक्षी ने बताया कि 12 मार्च, 16 से वह पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जिला आसूचना इकाई में पदस्थापित था और मुझे इस माामले के अभियुक्तों के 10 मोबाइल का कॉल डिटेल निकालने की जिम्मेदारी मिली थी. मैंने ही इस डिटेल का रिपोर्ट तैयार की थी.
इस पर डीआइयू के हस्ताक्षर थे. डीवीडी पर मेरा हस्ताक्षर था. मैं एसपी के आदेश से सिस्टम एडमिनिस्ट्रेट के पद पर भी कार्यरत था. आरोपित राजवल्लभ पक्ष से अधिवक्ता वीरेन कुमार व कमलेश कुमार तथा अन्य आरोपितों के पक्ष से जिला व नवादा कोर्ट अधिवक्ता संजय कुमार ने प्रतिपरीक्षण किया. प्रति परीक्षण का मुख्य बिंदु किसी भी आरोपिता की राजवल्लभ से बात होना तथा मोबाइल का टावर लोकेशन रहा. इसके जवाब में रिपोर्ट के अनुसार साक्षी ने बताया कि टावर लोकेशन किसी भी मोबाइल का नवादा नहीं था और न ही राजवल्लभ से किसी का बात-चीत ट्रेस हुआ परंतु यह भी बताया कि सुलेखा मोबाइल घटना के दिन 16 बजकर 50 मिनट पर टॉवर लोकेशन बख्तियारपुर में था तथा 18 बजे के बाद इससे कोई कॉल नहीं हुआ.
यह भी बताया कि मोबाइल बंद होने पर टावर लोकेशन नहीं बताया जा सकता. एकाध कॉल करने के बाद ही टॉवर पता चल सकता है परंतु बंद हो जाने के बाद नहीं भी पता चल सकता है. मोबाइल न0 9612246321 पर घटना के दिन टुसी के मोबाइल से 26 तथा फिर 21 सेकेंड बात हुई. घटना के बाद 8 फरवरी को महिला थाना ड्राइवर संजय कुमार से टुसी व सुलेखा के मोबाइल पर बात हुई थी. अलग परीक्षण सोमवार को होगा, जिसके लिए आइओ मृदुला कुमारी को समन किया गया है.

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