बिहारशरीफ : जिला न्यायालय के एडीजे तृतीय राजेश कुमार पांडेय ने हत्या मामले के दोषी 19 आरोपितों, शीना उर्फ मुस्तकीम, नंदू उर्फ इसरार, भोलू मियां, एतराम, मो. मुन्ना, मो. रफीक, इलियास, मो. गुड्डू, इरफान एवं संजू मियां को आजीवन कारावास की सजा के साथ प्रत्येक पर दस-दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.
इसके अलावा धारा 307 के तहत सभी को सात वर्ष की सजा एवं प्रत्येक को पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना तथा आर्म्स एक्ट के तहत पांच-पांच वर्ष की सजा तथा पांच-पांच हजार हजार रुपये का जुर्माना अदा करना होगा. जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी.