जिले के 28 विभागों ने जमा नहीं करायी खनिज की रॉयल्टी
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :30 Aug 2019 5:59 AM (IST)
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बिहारशरीफ : जिले के 28 विभागों ने लघु खनिज की रॉयल्टी जमा नहीं करायी है. लघु खनिजों की रॉयल्टी राशि जमा नहीं किये जाने पर डीएम ने नाराजगी जाहिर करते हुए 28 विभागों को पत्र लिखकर उक्त राशि को अविलंब जमा करने का आदेश दिया है. विभागों को भेजे गये पत्र में कहा गया है […]
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बिहारशरीफ : जिले के 28 विभागों ने लघु खनिज की रॉयल्टी जमा नहीं करायी है. लघु खनिजों की रॉयल्टी राशि जमा नहीं किये जाने पर डीएम ने नाराजगी जाहिर करते हुए 28 विभागों को पत्र लिखकर उक्त राशि को अविलंब जमा करने का आदेश दिया है.
विभागों को भेजे गये पत्र में कहा गया है कि आपके अधीनस्थ कराये जा रहे सभी निर्माण कार्यों में प्रयुक्त लघु खनिजों जैसे-बालू, पत्थर, साधारण मिट्टी आदि पर नियमानुसार रॉयल्टी की राशि का भुगतान किया जाना है.
निर्माण कार्यों में प्रयुक्त लघु खनिजों के संबंध में बिहार लघु खनिज समानुदान नियमावली 1972 के अंतर्गत आवश्यक कार्रवाई किये जाने का प्रावधान है. उक्त नियमावली के नियम 40 (10) के अनुसार संवेदकों द्वारा विपत्र भुगतान के पूर्व प्रयुक्त लघु खनिज से संबंधित शपथ पत्र के साथ परिवहन चालान समर्पित करने एवं उसका सत्यापन खनिज कार्यालय से किये जाने के बाद ही विपत्र का भुगतान किया जाना है.
ऐसा नहीं करने पर उक्त नियमावली के नियम 40 (8) के तहत प्रयुक्त लघु खनिज को अवैध रूप से प्राप्त कर उपयोग किया हुआ माना जायेगा और रॉयल्टी एवं खनिज मूल्य की राशि वसूली का प्रावधान है. इस संबंध में महालेखाकार बिहार, पटना के अंकेक्षक द्वारा समय-समय पर किये गये अंकेक्षण के क्रम में ऐसे लघु खनिज के अवैध निष्कासन एवं प्राप्ति की स्थिति में रॉयल्टी के अतिरिक्त अर्थदंड लगाने का भी निर्देश है.
रॉयल्टी के समतुल्य राशि वसूली नहीं किये जाने पर आपत्तियां उठायी जा रही हैं, जिसके आलोक में कार्रवाई आवश्यक है. डीएम ने यह भी कहा है कि प्राय: यह देखा जाता है कि विभागों द्वारा प्रपत्र एम एवं एन के सत्यापन की प्रत्याशा में प्रयुक्त लघु खनिज की रॉयल्टी की राशि कटौती कर काफी लंबे समय तक अपने पास ही लंबित रख लिया जाता है एवं खनन शीर्ष में जमा नहीं किया जाता है जो राजस्वहित में सही नहीं है.
अत: खनिज रॉयल्टी जमा नहीं करने वाले विभागों को निर्देश दिया जाता है कि उपरोक्त प्रावधानों का पूर्ण अनुपालन करते हुए अपने अधीनस्थ संचालित सभी निर्माण कार्य में प्रयुक्त होने वाले लघु खनिजों का प्राक्कलित विवरण, प्रयुक्त लघु खनिज का प्रकार, मात्रा, खनन शीर्ष में जमा करायी गयी कटौती की राशि विवरण एवं खनन शीर्ष में जमा नहीं करायी गयी लंबित कटौती की राशि का विवरण अविलंब जिला खनन कार्यालय, नालंदा में समर्पित करना सुनिश्चित करें.
यदि प्रयुक्त लघु खनिज की नियमानुसार कटौती की गयी राशि खनन शीर्ष में जमा नहीं करायी गयी है हो तो अविलंब उक्त संपूर्ण राशि का बैंक ड्राफ्ट जिला खनन कार्यालय नालंदा में जमा करना सुनिश्चित करें. साथ ही बुक हस्तांतरण द्वारा खनन शीर्ष में जमा कराने की स्थिति में इस संबंध में सूचना जिला खनन कार्यालय, नालंदा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा राजस्व वंचना की सारी जवाबदेही आपकी होगी
इन विभागों ने जमा नहीं की खनिज रॉयल्टी
राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, राष्ट्रीय उच्च पथ-2, ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल बिहारशरीफ, हरनौत, हिलसा, राजगीर, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, सिंचाई प्रमंडल, बिहारशरीफ, बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, प्राथमिक शिक्षा एवं सर्वशिक्षा अभियान, मध्याह्न भोजन योजना, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल हिलसा, बिहारशरीफ, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, राजगीर, नालंदा, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, बिंद, हिलसा, करायपरशुराय, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन कार्य प्रमंडल-2 हिलसा, कार्य प्रमंडल-1 बिहारशरीफ, राजगीर वन प्रक्षेत्र, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी बिहारशरीफ, राजगीर, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड बिहारशरीफ, इसी रेलवे राजगीर, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण प्रमंडल, बिहारशरीफ, भवन निर्माण प्रमंडल-1, बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, सिंचाई अवर प्रमंडल-1 बिहारशरीफ
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