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आरडीएस के प्राचार्य की याचिका खारिज

डॉ सुरेंद्र अपनी पतोहू के मर्डर केस में हैं आरोपित मुजफ्फरपुर : आरडीएस कॉलेज के प्राचार्य डॉ सुरेंद्र प्रसाद सिन्हा की अग्रिम जमानत याचिका को पटना हाइकोर्ट ने खारिज कर दिया है. कोर्ट ने अपने आदेश में प्राचार्य के खिलाफ गंभीर टिप्पणी भी की है. इससे प्राचार्य की मुसीबत बढ़ गयी है. डॉ सुरेंद्र अपनी […]

डॉ सुरेंद्र अपनी पतोहू के मर्डर केस में हैं आरोपित

मुजफ्फरपुर : आरडीएस कॉलेज के प्राचार्य डॉ सुरेंद्र प्रसाद सिन्हा की अग्रिम जमानत याचिका को पटना हाइकोर्ट ने खारिज कर दिया है. कोर्ट ने अपने आदेश में प्राचार्य के खिलाफ गंभीर टिप्पणी भी की है. इससे प्राचार्य की मुसीबत बढ़ गयी है. डॉ सुरेंद्र अपनी पतोहू के मर्डर केस में आरोपित हैं. निचली अदालत से राहत नहीं मिलने के बाद उन्होंने पटना हाइकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी.
विरोधी पक्ष व सरकारी वकील ने कोर्ट में प्राचार्य डॉ सुरेंद्र की अग्रिम जमानत याचिका को चुनौती देते हुए कोर्ट से जमानत नहीं देने का आग्रह किया. उन पर प्राचार्य रहते हुए परीक्षा के दौरान काजीमोहम्मदपुर थाना में फर्जीवाड़ा के दर्ज केस के बारे में भी कोर्ट को जानकारी दी गयी. इसके अलावा फुटबॉल खिलाड़ी रही पतोहू के मर्डर केस का भी जिक्र किया गया. कोर्ट ने प्राचार्य के आचरण को संदिग्ध मानते हुए जमानत देने से इनकार
कर दिया.
एक विवि में दो तरह की कार्रवाई से उठे सवाल
पटना हाइकोर्ट ने की गंभीर टिप्पणी
इधर, हाइकोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद विवि प्रशासन से प्राचार्य के निलंबन की मांग होने लगी है. इस केस से जुड़े वकीलों का कहना है कि जब हाइकोर्ट से राहत नहीं मिली, तो वे कैसे प्राचार्य के पद पर काम कर रहे हैं. इस मामले में पुलिस से लेकर विवि प्रशासन तक की कार्यशैली पर सवाल खड़ा हो रहा है. आरएसएस महिला कॉलेज सीतामढ़ी के डॉ नवल किशोर शर्मा के मामले से जोड़ इस केस को देखा जा रहा है. विवि ने नवल किशोर शर्मा पर थाने में एफआइआर होने के दिन ही उन्हें निलंबित कर दिया था. वहीं विवि प्रशासन प्राचार्य डॉ सुरेंद्र सिन्हा काे क्यों बचा रहा है? यह बड़ा सवाल है.

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