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बकाया वसूली में फेल जिला प्रबंधक पर होगी कार्रवाई

मुजफ्फरपुर: वर्ष 2013 से राइस मिलरों पर बिहार राज्य खाद्य निगम की 37.43 करोड़ रुपये बकाया है. इनमें से दो राइस मिलें पश्चिम बंगाल की भी है. जिला प्रशासन ने राशि वसूल नहीं होने के लिए जिला प्रबंधक काे जिम्मेदार मानते हुए उन पर विभागीय कार्रवाई के लिए अनुशंसा का फैसला लिया है. यही नहीं, […]

मुजफ्फरपुर: वर्ष 2013 से राइस मिलरों पर बिहार राज्य खाद्य निगम की 37.43 करोड़ रुपये बकाया है. इनमें से दो राइस मिलें पश्चिम बंगाल की भी है. जिला प्रशासन ने राशि वसूल नहीं होने के लिए जिला प्रबंधक काे जिम्मेदार मानते हुए उन पर विभागीय कार्रवाई के लिए अनुशंसा का फैसला लिया है.

यही नहीं, मार्च 2016 से पूर्व कार्यरत जिला प्रबंधकों के कार्यों की भी समीक्षा होगी. यदि वसूली में उनका कार्य संतोषप्रद नहीं पाया जाता है, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की अनुशंसा होगी. समीक्षा के दौरान सरकारी निर्देशों का पालन नहीं करने का खुलासा होने पर संबंधित जिला प्रबंधक के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज करायी जायेगी.

बकायेदार राइस मिलरों से वसूली की समीक्षा के दौरान मंगलवार को डीएम धर्मेंद्र सिंह ने यह आदेश जारी किया. उन्होंने कहा कि बकायेदार चावल मिल मालिकों के विरुद्ध नीलाम पत्रवाद की कार्रवाई का पर्यवेक्षण करने का दायित्व जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम को है, लेकिन यदि कोई पदाधिकारी या कर्मी भी इसमें सहयोग नहीं करने के जिम्मेदार पाये जाते हैं, तो उन पर भी कार्रवाई होगी. डीएम ने राइस मिलरों से राशि वसूली के साथ-साथ कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश अधिकारियों को दिया.

अनुमंडल पदाधिकारी सह नीलामवाद पदाधिकारी सुनील कुमार ने बताया कि जितने भी बकायेदार हैं, उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी जा चुकी है. फिलहाल उनकी सुनवाई चल रही है. जो राइस मिलर जिले या राज्य से बाहर के हैं, उनके खिलाफ वारंट का तामिला संबंधित पुलिस अधीक्षकों के माध्यम से कराया जा रहा है. डीएम ने चावल मील मालिकों के विरुद्ध जारी वारंट के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी को थाना प्रभारी के सहयोग से छापेमारी के लिए पहल का निर्देश दिया. दोनों अनुमंडल पदाधिकारी इस माह में न्यूनतम 5-5 जगहों पर छापेमारी अभियान चलाने को कहा गया है.

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