टॉप टेन अपराधी की सूची बना करें गिरफ्तारआइजी ने थानाध्यक्षों को दिया निर्देश, कहा- कुर्की जब्ती के मामलों में तीन दिनों के अंदर करें कार्रवाई- जनता दरबार के आवेदन पर सात दिनों में कार्रवाई करें- सदर थाना में बड़ी संख्या में केस लंबित होने पर दी चेतावनीसंवाददाता, मुजफ्फरपुर जिले के टॉप टेन अपराधियों की सूची तैयार कर उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार करें. किसी भी जनता दरबार से जो आवेदन आते हैं, उन पर सात दिनों के अंदर कार्रवाई करें. जो भी केस लंबित हैं, उनका भी डिस्पोजल जल्द से जल्द करें. यह निर्देश शनिवार को आइजी पारसनाथ ने जिले के थानाध्यक्षों के साथ समीक्षा बैठक में दिये. सदर थाना में बड़ी संख्या में केस लंबित होने को लेकर थानाध्यक्ष वेदानंद मिश्र को चेतावनी दी है कि अगर जल्द मामलों का निबटारा नहीं हुआ था, निलंबित कर दिये जायेंगे. थाना क्षेत्र में बढ़ रहे अपराध पर भी अंकुश लगाने का निर्देश दिया है. आइजी ने बैठक में थानाध्यक्षों को दस बिंदुओं पर काम करने का निर्देश दिया है. समीक्षा बैठक के दौरान उन लंबित केस पर भी चर्चा की गयी, जिनके आइओ स्थानांतरण होकर दूसरे थाने चले गये हैं. उन मामलों को भी जल्द निष्पादन करने का निर्देश दिया. जिन मामलों में कुर्की जब्ती का निर्देश दिया गया है, उन्हें तीन दिनों के अंदर कुर्की करने का निर्देश दिया गया. आइजी ने थाने में आने वाले आवेदन पर विशेष ध्यान देकर उन पर कार्रवाई करने की बात थानाध्यक्षों से कही है. मंदिरों पर रखें विशेष नजर आइजी ने थानाध्यक्षों को मंदिरों पर विशेष नजर रखने का निर्देश दिया है. उन्होंने थानाध्यक्षों को निर्देश दिया कि रात्रि के समय हर मंदिर के पुजारी को गश्त के दौरान उठाकर उनका हालचाल लें. अपने-अपने थाना क्षेत्र के बड़े मंदिरों पर गश्ती गाड़ी से विशेष नजर रखें. मंदिर परिसर में गश्ती के दौरान एक बार पुलिस बल वहां जाकर उसका निरीक्षण करे. उन्होंने पुजारी व समिति के सभी सदस्यों का पूरा बायोडाटा थाने में रखने का भी निर्देश दिया है.
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टॉप टेन अपराधी की सूची बना करें गिरफ्तार
टॉप टेन अपराधी की सूची बना करें गिरफ्तारआइजी ने थानाध्यक्षों को दिया निर्देश, कहा- कुर्की जब्ती के मामलों में तीन दिनों के अंदर करें कार्रवाई- जनता दरबार के आवेदन पर सात दिनों में कार्रवाई करें- सदर थाना में बड़ी संख्या में केस लंबित होने पर दी चेतावनीसंवाददाता, मुजफ्फरपुर जिले के टॉप टेन अपराधियों की सूची […]
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