धारा 144 के बाद भी मार्केट बनाने का आरोप आलाधिकारियों से की मोहल्ले के लोगों ने लिखित शिकायत संवाददाता, मुजफ्फरपुर. गोला रोड स्थित डीएन हाई स्कूल के सटे जमीन पर दो पक्षों के बीच धारा 144 लगाएं जाने के बाद भी मार्केट निर्माण किए जाने का आरोप लगाते हुए स्थानीय लोगों ने इस संबंध में अधिकारियों से लिखित शिकायत की है. आवेदन में बताया गया है कि वर्ष 1916 में इस विद्यालय की स्थापना की गई थी. कई लोगों ने अपना जमीन विद्यालय को दान में दिया था. विगत कुछ वर्षाें में गाटा संख्या 1359 एवं 1360 विद्यालय एवं बिहार सरकार के नाम दर्ज है. उस पर कुछ लोग अपना कब्जा जमाने का प्रयास कर रहे है. विद्यालय में अवकाश के दिन निर्माण कार्य कराया जा रहा है. उक्त जमीन की एक ओर विद्यालय के प्राचार्य का आवास है. एवं चारों ओर से विद्यालय के पुराने चहरदीवारी के अवशेष है. लोगों को आरोप है कि शोशी बाबू बोस वगैरह जमीदारों ने यह जमीन विद्यालय के नाम कर दी थी. जिसके गलत कागजात उपस्थित कर अपने पक्ष में फैसला करवाकर कब्जा किया जा रहा है. जिसके आधार पर अनुमंडल दंडाधिकारी पूर्वी के द्वारा दो दिसंबर को धारा 144 लगाते हुए दोनों पक्षों अनिल कुमार बनाम दीपू कुमार जायसवाल को 16 दिसंबर को अनुमंडल दंडाधिकारी के न्यायालय प्रकोष्ठ में उपस्थित होकर पक्ष रखने को बताया गया. इस निर्माण का विरोध करने वालों में वार्ड पार्षद कमलेश्वर कुमार उर्फ पप्पू, अनिल कुमार, अशोक कुमार, शिवशंकर शाह, बैद्यनाथ पंडित, संजीव कुमार, संजय कुमार सहित 43 लोगों ने अपना हस्ताक्षर युक्त आवेदन दिया है. इस दौरान दीपू कुमार का पक्ष लेने का प्रयास किया गया, लेकिन उनका मोबाइल बंद मिला.
BREAKING NEWS
Advertisement
धारा 144 के बाद भी मार्केट बनाने का आरोप
धारा 144 के बाद भी मार्केट बनाने का आरोप आलाधिकारियों से की मोहल्ले के लोगों ने लिखित शिकायत संवाददाता, मुजफ्फरपुर. गोला रोड स्थित डीएन हाई स्कूल के सटे जमीन पर दो पक्षों के बीच धारा 144 लगाएं जाने के बाद भी मार्केट निर्माण किए जाने का आरोप लगाते हुए स्थानीय लोगों ने इस संबंध में […]
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
Advertisement