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फर्जी सर्टीफिकेट पर बहाल शक्षिक की खत्म होगी नौकरी

फर्जी सर्टीफिकेट पर बहाल शिक्षक की खत्म होगी नौकरी -सीएस ने नि:शक्तता प्रमाण पत्र जारी करने से किया इनकार -एक ग्रामीण की शिकायत पर विभाग ने शुरू की पड़ताल -मीनापुर के हरशेर में नियोजित शिक्षक राजेश का मामला संवाददाता, मुजफ्फरपुर मीनापुर प्रखंड के हरशेर में नियोजित शिक्षक राजेश कुमार पर विभागीय कार्रवाई तय हो गई […]

फर्जी सर्टीफिकेट पर बहाल शिक्षक की खत्म होगी नौकरी -सीएस ने नि:शक्तता प्रमाण पत्र जारी करने से किया इनकार -एक ग्रामीण की शिकायत पर विभाग ने शुरू की पड़ताल -मीनापुर के हरशेर में नियोजित शिक्षक राजेश का मामला संवाददाता, मुजफ्फरपुर मीनापुर प्रखंड के हरशेर में नियोजित शिक्षक राजेश कुमार पर विभागीय कार्रवाई तय हो गई है.जांच के दौरान राजेश के नि:शक्तता प्रमाण पत्र को लेकर सीएस कार्यालय से दो अलग-अलग जवाब मिलने पर विभाग की मुश्किलें बढ़ गई थी. सत्यापन के लिए सीएस को पत्र भेजा गया था, जिसके जवाब में सीएस ने डीइओ को पत्र लिखकर अवगत कराया है कि राजेश कुमार का नि:शक्तता प्रमाण-पत्र उनके कार्यालय से जारी नहीं हुआ है. हरशेर में राजेश कुमार का नियोजन नि:शक्त कोटे के आधार पर प्रखंड शिक्षक के रूप में हुआ है. कुछ महीने पहले एक व्यक्ति ने विभाग को शिकायत की थी कि फर्जी नि:शक्तता प्रमाण पत्र के आधार पर राजेश कुमार ने नौकरी हासिल की है. इसको गंभीरता से लेते हुए डीइओ गणेश दत्त झा ने डीपीओ स्थापना अवनिंद्र कुमार सिन्हा को जांच कराकर कार्रवाई के लिए निर्देश दिया. जांच के क्रम में विभाग ने पत्र लिखकर राजेश कुमार के विकलांग प्रमाण-पत्र के बारे में जानकारी मांगी थी. इस साल मई के अंतिम सप्ताह में विभाग को सीएस का पत्र मिला जिसमें प्रमाण-पत्र जारी करने से इनकार किया गया था. फर्जी विकलांग प्रमाण-पत्र की पुष्टि होने के बाद डीइओ ने संबंधित शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई के लिए बीडीओ को पत्र लिखा. साथ ही शिक्षक से भी जवाब मांगा. प्रखंड से जब दुबारा शिक्षक की फाइल डीइओ के सामने आई तो वे हैरान रह गए. इसमें भी सीएस का पत्र लगा था, लेकिन उस पर राजेश का विकलांग प्रमाण-पत्र उनके कार्यालय से जारी होने की बात कही गई थी. ऐसे में दुविधा को खत्म करने के लिए डीइओ ने दोनों पत्र की कॉपी लगाकर सीएस को भेजा था. 23 नवंबर को सीएस ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र का जवाब भेजा है. इसमें कहा है कि 20 मई 2015 को जारी पत्र सही है, जिसमें कहा है कि राजेश कुमार का विकलांगता प्रमाण-पत्र संख्या 49 दिनांक 3.10.2008 उनके कार्यालय से निर्गत नहीं है.

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