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अनवारूल 20 दिन बाद निकलेंगे जेल से बाहर

संवाददाता, मुजफ्फरपुरसीतामढ़ी समाहरणालय गोलीकांड में निचली अदालत द्वारा दोषी करार दिये गये 15 सजायाफ्ता कैदियों में से 14 को पटना हाइकोर्ट ने मंगलवार को जमानत दे दी. इससे उनमें खुशी की लहर दौड़ गयी है. सभी चार जून से शहीद खुदीराम बोस केंद्रीय कारा में हैं. जमानत मिलने पर वे 25 जून को केंद्रीय कारा […]

संवाददाता, मुजफ्फरपुरसीतामढ़ी समाहरणालय गोलीकांड में निचली अदालत द्वारा दोषी करार दिये गये 15 सजायाफ्ता कैदियों में से 14 को पटना हाइकोर्ट ने मंगलवार को जमानत दे दी. इससे उनमें खुशी की लहर दौड़ गयी है. सभी चार जून से शहीद खुदीराम बोस केंद्रीय कारा में हैं. जमानत मिलने पर वे 25 जून को केंद्रीय कारा से बाहर निकल सकेंगे. बताया जाता है कि केंद्रीय कारा में बंद नेताओं ने हाइकोर्ट में 11 जून को अपील दायर की थी. इस पर सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति गोपाल प्रसाद की एकल खंडपीठ ने जमानत दे दी. सजायाफ्ता पूर्व सांसद अनवारूल हक की ओर से चार वरीय अधिवक्ता वाइएन गिरि, रामाकांत सिंह, सूरज शर्मा और कृष्णा प्रसाद ने पक्ष रखा. बताया जाता है कि चार सेट की याचिकाओं में तीन एक-एक दोषियों की थी. एक याचिका ग्यारह दोषियों का एक साथ दायर की गयी थी. उन्हें सीतामढ़ी के डुमरा सिविल कोर्ट ने 11 अगस्त 1998 को हुए गोलीकांड में सजा सुनायी थी. इसमें कुल 15 आरोपी हैं जिसमें दो पूर्व सांसद व एक विधायक शामिल हैं. एसकेएमसीएच में इलाजरत पूर्व सांसद मो अनवारूल हक ने हाइकोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हम निर्दोष हैं. हमें हाइकोर्ट से न्याय मिला, इससे काफी हर्ष हो रहा है. इसकी हमें उम्मीद भी थी. अब हम गुरुवार को जेल से बाहर निकल जायेंगे. उन्होंने कहा कि पिछले 18 दिनों से जेल में हैं. सभी नेता मिलने आये, लेकिन लालू व नीतीश नहीं आये. राजद के प्रदेश महासचिव अभिराम पांडेय ने कहा कि हाइकोर्ट ने दूध का दूध और पानी का पानी अलग कर दिया है. इससे काफी खुशी हुई है. उनके साथ सीतामढ़ी के नानपुर के प्रखंड प्रमुख मुकेश यादव भी थे.

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